CG ब्रेकिंग: इन कर्मचारियों को राज्य सरकार का अल्टीमेटम: आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किया जाना प्रतिषेध… आदेश तत्काल प्रभाव से हुआ लागू

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने को प्रतिषेध कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा मंत्रालय से आज जारी आदेश के अनुसार ‘लोक स्वास्थ्य’ (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेध कर दिया है।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

युवाओं के रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देनाः घड़ी की...

नई दिल्ली। युवा समाज के सबसे ऊर्जावान, कल्पनाशील और परिवर्तन-प्रतिबद्ध वर्गों में से एक हैं। जब इनकी ऊर्जा को एक सार्थक, सकारात्मक और निर्माणकारी...

सीएम का सिंगापुर यात्रा : छत्तीसगढ़ को मिले ₹43,600...

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सिंगापुर यात्रा के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ ने कौशल विकास और निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की।...

वीबी-जी राम जी में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, तीन...

बलौदाबाजार। विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (वीबी-जी राम जी) के प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना तीन ग्राम रोजगार सहायकों को भारी पड़...

CG Crime : शादी का झांसा देकर युवती से...

सूरजपुर। जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर 24 वर्षीय युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती की...