चिटफंड निवेशकों के लिए बिग गुड न्यूज़: CM बघेल कल निवेशकों को करेंगे राशि का अंतरण; इधर दुर्ग में इस चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अरेस्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चिटफंड निवेशकों के लिए गुड न्यूज़ हैं। जिनका पैसा डूब गया था उन्हें अब उनके पैसे वापस मिलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल यानि 2 अगस्त को रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया तथा मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत चिटफंड निवेशकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राशि का अंतरण करेंगे। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है।

इधर मंगलवार को दुर्ग में ज्यादा ब्याज का झांसा देकर करोड़ो की ठगी करने वाला चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। चिटफंड कंपनी एस.एस. बिजनेस हब के डायरेक्टर पर सुपेला पुलिस ने शिकंजा कसा हैं। दुर्ग पुलिस ने बताया कि, मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन की मंशा अनुसार, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग बद्री नारायण मीणा व पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन पर चिटफंड कंपनी के डायरेक्टरो का गिरफ्तार करने में दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में एस.एस. बिजनेस हब के डायरेक्टर मनोज कुमार साहू द्वारा आम लोगो को लुभावने ऑफर देकर जमा रकम का अल्प अवधि में ज्यादा ब्याज दिलाने का भरोसा दिलाकर रकम जमा कराया गया था।

समयावधि पूर्ण होने पर ग्राहको द्वारा अपनी रकम आहरण करने कंपनी में जाने पर कंपनी के डायरेक्टर द्वारा रकम वापस न कर अमानत मे ख्यानत करने पर प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 620/2023 धारा 420 भादवि, 4,5,6 चिटफंड अधिनियम, छ.ग. निक्षेपको का संरक्षण अधि. 2005 की धारा 7,10 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निखिल राखेचा के मार्गदर्शन में एस.एस. बिजनेस हब का डायरेक्टर मनोज कुमार साहू को रिपोर्ट दर्ज होते ही तत्काल घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसे 01.08.2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। सुपेला पुलिस की इस कार्यवाही से निवेशको की रकम मिलने की सम्भावना बढ़ी है। आरोपी द्वारा सैकड़ो निवेशको से करोड़ो रूपये की ठगी करने की जानकारी मिली है।

आरोपी मनोज कुमार साहू के खिलाफ धारा- 420 भादवि, 4,5,6 चिटफंड अधिनियम, छ.ग. निक्षेपको का संरक्षण अधि. 2005 की धारा 7,10 के तहत कार्रवाई हुई है। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश शर्मा थाना प्रभारी सुपेला, उप निरी. लखेश गंगेश, प्रधान आरक्षक राकेश राय, आरक्षक विकास तिवारी, विवेक सिंह, अजीत सिंह, अजय देवांगन, संतोष राय का विशेष योगदान रहा।

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