CG विधानसभा 2023: जुलुस और सभाओं के लिए प्रत्याशियों और राजनितिक दलों को लेना होगा अनुमति… कड़ाई के साथ करना होगा नियमों का पालन

रायपुर। विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों को आचार संहिता के पालन की दिशा में चुनावी सभाएं करने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग व्दारा तय किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रचार के दौरान की जाने वाली सभाओं में दल या अभ्यर्थी अभ्यर्थी व्दारा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करना चाहिए ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके।
दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है और यदि ऐसे आदेश मौजूद हैं, तो उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसे आदेशों से किसी रियायत की आवश्यकता हो, तो अग्रिम रूप से इसके लिए आवेदन करना आदेश प्राप्त किया जाना चाहिए।

यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगा। सभा के आयोजक सभा में बाधा खड़ी करने वाले या अन्यथा अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की निरपवाद रूप से सहायता प्राप्त कर सकेगा। किन्तु आयोजक स्वंय ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे।

प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों को प्रचार – प्रसार के लिए जुलूस का आयोजन करने के लिए यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें जुलूस शुरू करने का स्थान और समय, अनुगमन किए जाने वाले मार्गों और जुलूस समाप्त होने का स्थान और समय पहले से ही तय हो जाए। साधारण तौर पर कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस हेतु आयोजक स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को कार्यक्रम की अग्रिम सूचना देंगे ताकि स्थानीय पुलिस प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था कर सकें। आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन इलाकों से जुलूस निकालना है, क्या उन इलाकों में कोई प्रतिबन्ध आदेश लागू तो नहीं है। यदि है तो लागू प्रतिबन्ध आदेशों का पालन करना होगा। जुलूस हेतु यातायात संबंधी किन्हीं विनियमों या प्रतिबंधों का भी ध्‍यानपूर्वक अनुपालन किया जाना होगा।

आयोजक जुलूस निकालने के लिए अग्रिम रूप से व्यवस्था करने हेतु कदम उठाएंगे ताकि यातायात में कोई रूकावट या बाधा न आए। यदि जुलूस बहुत लंबा है, तो इसे उचित लंबाई के कई हिस्सों में आयोजित किया जाएगा, ताकि सुविधाजनक अंतरालों पर, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहाँ जुलूस को सड़क का चौराहा पार करना है, रुके हुए यातायात को कई चरणों में छोड़ा जा सके जिससे कि यातायात में भारी जाम से बचा जा सके।

जुलूस को इस प्रकार से विनियमित किया जाएगा कि जहाँ तक संभव हो यह सड़क के दाहिने तरफ रहे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाहों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

यदि दो या अधिक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस को समान रास्तों या उसके किसी भाग से एक ही समय पर ले जाने का प्रस्ताव देते हैं, तो यह सुनिश्चिम करने के लिए कि दोनों जुलूस आपस में न टकराएं या यातायात में बाधा उत्पन्न न करें, आयोजक अग्रिम रूप से संपर्क करेंगे और अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय लेंगे। संतोषजनक व्यवस्था पर पहुंचने के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाएगी। इसके प्रयोजनार्थ दल पुलिस से यथाशीघ्र संपर्क करना होगा। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी, जुलूस में भाग लेने वाले लोगों के पास मौजूद ऐसी वस्तुओं जिनका अवांछनीय लोगों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के पलों में दुरूपयोग किया जा सकता है, पर अधिकतम संभव सीमा तक नियंत्रण रखेंगे।

किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों को या उनके नेताओं को निरूपित करने वाले पुतलों को ले जाने अथवा जनता के बीच इन पुतलों को जलाने और इस तरह के अन्य प्रकार के प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

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