बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में अकबर खान के जमानत आवेदन को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया है। पुलिस द्वारा अकबर खान द्वारा किये गए पूर्व के अपराध की गंभीरता को दर्शाते हुए न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पर लिखित आपत्ति दर्ज की थी। पुलिस के द्वारा अपनी लिखित आपत्ति में आदतन अपराधी के संगठित अपराध के बारे में न्यायालय को अवगत कराया गया साथ ही ऐसे आदतन अपराधी को जमानत का लाभ दिए जाने पर समाज में अशांति फैलने का खतरा होने के बारे में बताया। अकबर खान द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति, अपराध की गंभीरता एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गए तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय द्वारा अकबर खान के जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।
बिलासपुर में अकबर खान के जमानत याचिका को कोर्ट ने किया निरस्त… पुलिस ने दर्ज की थी आपत्ति
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