अपराधी हुआ तड़ीपार: कलेक्टर ने जारी किया जिला बदर का आदेश… इन 10 जिलों में एक साल तक नहीं रख पाएगा कदम

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराधी को जिला बदर के आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत ग्राम कलमीडीह थाना भाटापारा निवासी दीपक टंडन पिता कृष्णा टंडन को जिला बदर किया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 ख के तहत किया गया है। जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मंुगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, दुर्ग एवं बेमेतरा जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।

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