भिलाई स्टील प्लांट की कड़ी चेतावनी: अवैध प्रचार सामग्री हटाने का आदेश… कल शाम तक का दिया अल्टीमेटम, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई!

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र ने इस्पात नगरी और संयंत्र की भूमि पर हो रहे अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग ने सभी व्यक्तियों और संस्थानों को चेतावनी दी है कि 24 अक्टूबर 2024 की शाम 5 बजे तक सभी अवैध प्रचार सामग्री हटा ली जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो संयंत्र प्रबंधन द्वारा प्रचार सामग्री को हटाया जाएगा और संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्पात नगरी में बिजली के खंभों, एटीएम, सूचना बोर्ड, होर्डिंग्स और बस स्टॉप पर अवैध रूप से प्रचार सामग्री लगाई जा रही है, जो कानूनी रूप से गलत है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन नियमित रूप से इस्पात नगरी की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए प्रयास करता है। इस मुद्दे पर पहले भी सूचनाएं जारी की गई हैं, जिसमें कहा गया था कि शासकीय संपत्ति पर बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाना गैरकानूनी है। संयंत्र प्रबंधन ने सभी से अनुरोध किया है कि वे 24 अक्टूबर तक अपनी प्रचार सामग्री स्वयं हटा लें, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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