नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण 19 दिसंबर को: दुर्ग कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में होगा आयोजन

दुर्ग। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2024 हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956/नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के वार्डों के आरक्षण 19 दिसंबर 2024 दिन गुरूवार को दोपहर 04 बजे जिला कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में होना है।

कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने परिपत्र जारी कर आयुक्त नगर पालिका निगम दुर्ग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अहिवारा/अमलेश्वर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत उतई/धमधा/पाटन को सूचना की एक-एक प्रति नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर एक-एक प्रति प्रत्येक वार्डों के सहित दृश्य स्थान पर चस्पा कर प्रकाशित करने एवं प्रकाशन का प्रमाण-पत्र कार्यालय कलेक्टर को विशेष वाहक के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करने कहा है। आरक्षण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के 01 घण्टे पूर्व अपने स्टॉफ के साथ अभिलेख सहित पूर्ण तैयारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने कहा गया है।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

भिलाई के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ वशिष्ठ नारायण मिश्रा का निधन,...

भिलाई। भिलाई नगर निगम के पांच बार के पार्षद और युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण मिश्रा का आज निधन हो गया। वे...

नेताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की हाईकोर्ट ने...

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में सांसदों और विधायकों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों की जुलाई 2026 तक की अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट जारी की...

CG Crime : घर के अंदर मिले पति-पत्नी के...

लोरमी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र में एक मकान के भीतर पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से इलाके में...

शादीशुदा होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति...

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर किसी...