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सक्ती: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से न्याय की एक बड़ी खबर सामने आई है। जैजैपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सलनी में अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति मनोज कुमार टंडन (23 वर्ष) को अदालत ने आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) गंगा पटेल ने 11 मार्च को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

विवाद की वजह: साली के साथ की जा रही अश्लील हरकतें
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी मनोज टंडन अपनी ही साली पर बुरी नियत रखता था। वह मोबाइल पर साली से आपत्तिजनक बातें करता था और उस पर अकेले मिलने व संबंध बनाने का दबाव डालता था। जब साली ने यह बात अपनी बहन ममता टंडन (21 वर्ष) को बताई, तो ममता ने अपने पति से जवाब मांगा। इसी बात को लेकर 5 जनवरी 2025 को दोनों के बीच विवाद हुआ, जो हत्या में बदल गया।
साक्ष्य मिटाने के लिए अधजला गमछा गड्ढे में छिपाया
विवाद के दौरान आरोपी मनोज ने गुस्से में आकर ममता के गले में मौजूद गमछे से ही उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद सबूत मिटाने के इरादे से उसने गमछे को तालाब के पास ले जाकर जलाने की कोशिश की। गमछा पूरी तरह नहीं जल पाया, तो उसने उसे गड्ढे में गाड़ दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उस अधजले गमछे को बरामद किया और पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई।

PM रिपोर्ट और गवाहों ने खोला राज
ममता की शादी को 7 साल से कम समय हुआ था, इसलिए पुलिस ने शुरू से ही इसे संदिग्ध माना। 6 जनवरी 2025 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की पुष्टि हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान:
- कुल गवाह: अभियोजन ने 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए।
- पैरवी: विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मुन्ना पटेल ने प्रभावी दलीलें और सबूत पेश किए।
- फैसला: साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मनोज टंडन को हत्या का दोषी पाया और उम्रकैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई।

