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बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खैरा में पुरानी रंजिश ने एक युवक की जान ले ली। गांव में मूंछ पर ताव देकर गला काटने का इशारा करने की बात पर भड़के पिता-पुत्र ने एक युवक पर लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान रायपुर में मौत हो गई। देवरी पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

तालाब के पास बाइक से मारी टक्कर, फिर रॉड से किया हमला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम खैरा निवासी हितेश सिन्हा (30 वर्ष) अपने साथी गौरव सिन्हा और प्रकाश निषाद के साथ मंगलवार शाम करीब 6 बजे बाइक से लौट रहा था। इसी दौरान गांव के तालाब के पास सामने से आ रहे हीरामन सिन्हा (51) और उसके बेटे कामेन्द्र सिन्हा (26) ने तेज रफ्तार बाइक से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर से गिरते ही आरोपियों ने लोहे की पाइप से हितेश पर हमला कर दिया और उसके हाथ-पैर पर ताबड़तोड़ वार कर अधमरा कर दिया।

बीच-बचाव करने पहुंचे रिश्तेदार पर भी हमला, लोग बने रहे तमाशबीन
घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे रिश्तेदार गौरव सिन्हा पर भी आरोपियों ने लोहे की पाइप से हमला किया, जिससे उसके पैर में चोट आई। पीड़ित गौरव चिल्ला-चिल्लाकर राहगीरों और ग्रामीणों से मदद मांगता रहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। इसके बाद डायल 112 को सूचना देकर गंभीर हालत में हितेश को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। रायपुर में करीब 18 घंटे चले इलाज के बाद हितेश की मौत हो गई।
मूंछ पर ताव देने और फसल नुकसान का आरोप
पुलिस पूछताछ में आरोपी हीरामन सिन्हा ने बताया कि मंगलवार दोपहर हितेश ने उसे देखकर मूंछों पर ताव दिया था और गला काटने का इशारा किया था। इसके अलावा आरोपी का आरोप है कि हितेश ने उनके खेत में फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए निंदानाशक दवाई डाल दी थी, जिससे विवाद और गहरा गया।

वर्ष 2022 से चल रही थी रंजिश, दर्ज थीं कई FIR
देवरी थाना पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच साल 2022 से विवाद चला आ रहा था।
- आरोपी हीरामन सिन्हा ने हितेश के खिलाफ देवरी थाने में 3 FIR दर्ज कराई थीं।
- मृतक हितेश ने भी हीरामन के खिलाफ 1 FIR कराई थी।
- पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मृतक हितेश के खिलाफ क्षेत्र में कुल 5 FIR और 3 प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां दर्ज थीं।
पुलिस की कार्रवाई
देवरी टीआई मनीष शेंडे ने बताया कि शुरुआत में आरोपी हीरामन सिन्हा और उसके बेटे कामेन्द्र सिन्हा के खिलाफ BNS की धारा 109 और 3(5) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इलाज के दौरान युवक की मौत होने के बाद अब मामले में BNS की धारा 103 (हत्या) जोड़ी जा रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

