रेप और मर्डर के आरोपी को उम्र कैद की सजा: 11वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर की थी हत्या…खेत में पैरावट के साथ जला दिया था शव…कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास का फैसला

दुर्ग। दुर्ग के उतई छेत्र में चार साल पहले स्कूली छात्र का रेप के बाद हत्या कर दिया गया था। दरहसल 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या करने के बाद पैरावट में रखकर जला देने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को यह फैसला आया। कोर्ट ने आरोपी शिव भारती को दो अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला न्यायाधीश सरिता दास की कोर्ट से आया। पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने की। टीआई नरेश देवांगन और देवशरण सिंह ने जांच की थी।

मवेशियों को बांधने गई नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने किया था रेप
घटना मचांदुर पुलिस चौकी इलाके में 2 अप्रैल शाम 5.30 बजे से रात 11.30 बजे के बीच हुई। लोक अभियोजक राजेश साहू के मुताबिक 11 वीं कक्षा की छात्रा अपने पुराने घर से नए घर मवेशी बांधने गई थी। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। जब शोर मचाया तो आरोपी ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। शव को परिचित कामता की बाइक लेकर बाड़ी पहुंच गया। यहां शव को गांव के बजरंग सिंह के खेत में पैरावट के साथ जला दिया। इसके बाद घर चला गया। बाद में मामला खुला।

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