दुर्ग। अचानकपुर जलाशय परियोजना के तहत अधिग्रहण के लिए चिन्हित ग्राम रवेली (तहसील पाटन) की जमीनों पर सभी प्रकार के भूमि संबंधी लेनदेन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के पत्र तथा छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों के पालन में यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने परियोजना से प्रभावित भूमि पर किसी भी प्रकार की खरीदी-बिक्री, डायवर्सन, बटांकन और अन्य भूमि हस्तांतरण संबंधी कार्यों पर रोक लगा दी है।

प्रतिबंधित भूमि में ग्राम रवेली के खसरा नंबर 644, 645, 646, 650, 651/1, 651/2, 654, 656, 658, 671/2, 671/3, 672, 673/1 एवं 673/2 शामिल हैं।

प्रशासन का कहना है कि अचानकपुर जलाशय परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन एवं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। संबंधित भूमि स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का भूमि लेनदेन न करें।

