आचार संहिता में आम नागरिकों से जुड़े कौनसे कार्य होंगे और कौनसे कार्य नहीं होंगे…? राशन कार्ड, रजिस्ट्री से लेकर विकास कार्यों में क्या पड़ेगा फर्क…? सरल शब्दों में जानिए चुनाव की इम्पोर्टेन्ट डेट्स और पब्लिक यूटिलिटी से जुडी अहम बातें…

भिलाई। भारत में आम चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद आज से पुरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब आम जनता के मन में सवाल होगा की आम जनता से जुड़े कामों में क्या फर्क पड़ेगा। इस खबर में आपको सरल शब्दों में जाने मिलेगा की आपको किस दिन वोट डालने जाना है और पब्लिक यूटिलिटी से जुड़े क्या काम प्रभावित होंगे। आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनाव तक सरकार कोई नई घोषणा नहीं करेगी। जो विकास कार्य पहले से स्वीकृत है और चल रहे हैं, वो जारी रहेंगे। राशन कार्ड में संशोधन, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, जाति, इनकम, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने और जमीनों की रजिस्ट्री जैसे काम चलते रहेंगे। हालांकि चुनाव कार्य में अधिकारी- कर्मचारियों की ड्यूटी लगने की वजह से सरकारी दफ्तरों में लंबी कतार का सामना करना पड़ सकता है। राजनितिक दलों के नेता चुनाव परिणाम की घोषणा तक किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में चुनाव प्रचार-प्रसार या राजनीतिक उद्देश्य से ठहर नहीं सकेंगे।

छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में होंगे मतदान

  • पहला चरण – 19 अप्रैल 2024 (बस्तर)

पहले चरण के लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी होगी, नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च होगी, नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च तक होगी, 30 मार्च तक नाम वापसी की जा सकती है।

  • दूसरा चरण – 26 अप्रैल 2024 (कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद)

दूसरे चरण में 28 मार्च को अधिसूचना जारी होगा, 5 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल होगी, इसके साथ ही नाम वापसी 8 अप्रैल तक किया जा सकता है।

  • तीसरा चरण – 07 मई 2024 (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, सुरगुजा और जांजगीर-चांपा)

तीसरे चरण में 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी, नामांकन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी, 20 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, नाम वापसी 22 अप्रैल तक किया जा सकता है।

  • 04 जुलाई 2024 होगी वोटों की गिनती

नहीं होने वाले कार्य

  • नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा सकते
  • नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा
  • पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते
  • नहीं होगा किसी भी कार्य का नया ठेका
  • सांसद निधि, विधायक निधि अथवा जन प्रतिनिधियों के कोष से होने वाले काम रुक जाएंगे
  • नया काम शुरू नहीं होगा
  • नए काम के लिए टेंडर भी नहीं खोले जाएंगे
  • नए काम की घोषणा नहीं होगी

जारी रहने वाले कार्य

  • जमीन की खरीदी-बिक्री और रजिस्ट्री
  • राशन कार्ड में नाम जोड़ना, हटाना, पता बदलना और रिन्यूअल
  • जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जारी करना
  • ड्राइविंग लाइसेंस और नवीनीकरण
  • आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू हो चुके विकास कार्य जारी रहेंगे
  • सड़कों की मरम्मत या नई सड़क बनने का काम जारी रहेगा

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