बिजनेस ग्रोथ करने मिलेगा लोन…30 जून तक दुर्ग कलेक्टोरेट के इस विभाग में करना होगा आवेदन, हेल्पलाइन नंबर भी जारी

दुर्ग। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. दुर्ग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ावर्ग समुदाय के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

वर्गवार योजनायें अनुसूचित जनजाति हेतु ट्रेक्टर ट्राली, स्मॉल बिजनेस, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, गुड्स कैरियर, टर्मलोन ऋण, स्व सहायता समूह (माइको क्रेडिट योजना) , आदिवासी स्वरोजगार योजना, अनुसूचित जाति हेतु अंत्योदय स्वरोजगार योजना और पिछड़ा वर्ग हेतु टर्मलोन का ऋण शामिल हैं। आवेदक अपना आवेदन 30 जून 2022 तक आवश्यक दस्तवेजों के साथ जमा कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी हेतु दूरभाष क्रमांक 0788-2323450 पर एवं जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग में संपर्क कर सकते है।

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