सुपेला मार्केट में भिलाई निगम का बिग एक्शन: रेगुलराइजेशन नहीं कराने वाले चार दुकान सील… निगम की अपील, दायरे में आने वाले करवा ले नियमितीकरण… समय बचा है कम, नहीं तो होगी कार्रवाई

भिलाई। भिलाई नगर निगम द्वारा अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को निगम ने चार दुकानों को सील कर दिया है। दक्षिण गंगोत्री मार्केट में कार्रवाई की गई है। सर्कस दुकान के पास की बड़ी दुकानों को भी सील कर दिया गया है। आज सोमवार को जोन आयुक्त राजेंद्र नायक, कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा, भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख, सहायक अभियंता आलोक पसीने, उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, अनिल मेश्राम, जगदीश तिवारी तथा पुलिस बल की मौजूदगी में दक्षिण गंगोत्री मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।

अनाधिकृत विकास व निर्माण के लिए पूर्व में जारी किए गए नोटिस के आधार पर इसके नियमितीकरण के लिए आवेदन जमा नहीं करने वाले संचालकों की दुकानें सील की गई। दक्षिण गंगोत्री क्षेत्र के केजीएन कार रिपेयर, साईं फर्नीचर की दो दुकानें तथा श्रीराम सालूशन की एक दुकान को सील किया गया है। अनाधिकृत विकास व निर्माण को नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए निगम के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, परंतु फिर भी नोटिस की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की गई है।

नगर पालिक निगम भिलाई अपील करता है कि ऐसे लोग जो अनाधिकृत विकास व निर्माण के दायरे में आते हैं और जिन्होंने अपने दुकान, भवन, संस्थान आदि का नियमितीकरण नहीं कराया है वह शीघ्र ही वास्तुविद के माध्यम से नियमितीकरण के लिए निगम में आवेदन प्रस्तुत कर दें। भिलाई निगम के द्वारा बारंबार लोगों से अनाधिकृत विकास व निर्माण के तहत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण, मिली हुई स्वीकृति के विपरीत निर्माण, आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति के निर्माण का नियमितीकरण कराने की अपील की जा रही है।

इसके लिए शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। सर्वे उपरांत नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लेने वाले भवन, दुकान, संस्थान आदि को सील बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। अनाधिकृत विकास व निर्माण से संबंधित किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए भिलाई निगम के भवन अनुज्ञा विभाग में संपर्क किया जा सकता है।

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