रायपुर। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू कर दी गई है और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने एलान किया है।
- छत्तीसगढ़ में कुल 192 निकाय है जिनमे 14 नगर निगमों में से 10 नगर निगम में चुनाव होगा।
- 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायतों में से 114 नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनाव कराये जायेंगे।
नगरीय निकाय चुनाव (एक चरण में):
- नॉमिनेशन फॉर्म लेने की तिथि: 22 जनवरी से 28 जनवरी तक
- स्क्रूटनी – 29 जनवरी 2025
- नाम वापस लेने की अंतिम तारीख: 31 जनवरी 2025
- चुनाव तिथि: 11 फरवरी
- मतगणना: 15 फरवरी
पंचायत चुनाव (तीन चरणों में):
- नॉमिनेशन फॉर्म लेने की तिथि: 27 जनवरी से 03 फरवरी तक
- स्क्रूटनी – 04 फरवरी 2025
- नाम वापस लेने की अंतिम तारीख: 06 फरवरी 2025
- चुनाव तिथि: 11 फरवरी
- मतगणना: 15 फरवरी
- पहले चरण की वोटिंग: 17 फरवरी
- दूसरे चरण की वोटिंग: 20 फरवरी
- तीसरे चरण की वोटिंग: 23 फरवरी
- मतगणना: कुछ मतदान केंद्रों में उसी दिन
- 18, 21 और 24 फरवरी कोखंड मुख्यालय में टैबुलेशन
आचार संहिता के तहत चुनाव की सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जाएंगी।
अब इन बातों का रखना होगा ध्यान:
राज्य शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है
आचार संहिता से संबंधित विषय पर तत्कालिक निर्णय लेना आवश्यक हो तो राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श कर निर्णय लिया जाए
कर्मचारियों व अधिकारियों को कलेक्टर की बिना अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं होगा
नियुक्ति व पदस्थापना भी प्रतिबंधित रहेगी
सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे और न ही भूमिपूजन या लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे
लाउडस्पीकर के उपयोग, वाहनों की व्यवस्था, विश्रामगृहों व भवनों में कमरों का आरक्षण
स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में निर्देश



