कोलकाता। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह जघन्य अपराध अगस्त 2024 में हुआ था।
- आरोपी संजय रॉय ने अपनी सफाई में बार-बार कहा कि वह बेकसूर है।
- कोलकाता के सियालदह कोर्ट के कमरा नंबर 210 में जस्टिस अनिर्बान दास ने यह फैसला सुनाया।
- आरोपी के वकील ने फांसी की सजा के अलावा अन्य सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी।
यह मामला कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में हुए एक जघन्य अपराध का है, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपी को अब उम्रभर की सजा भुगतनी होगी।


