भिलाई नगर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को झटका: कोल स्कैम मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज… MLA के वकील ने दिया था ये तर्क, ED ने किया था विरोध

बिलासपुर, भिलाई। छत्तीसगढ़ के कोल लेवी स्कैम मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट से भिलाई नगर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को तगड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने विधायक यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई। इससे पहले रायपुर की विशेष कोर्ट ने भी देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में किया था। इसके बाद विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। पिछली सुनवाई में विधायक के वकील ने तर्क दिया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। लिहाजा, उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कोर्ट से कहा कि किसी केस में केवल जानने से कोई मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इस केस में विधायक को सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वो सूर्यकांत तिवारी को जानते हैं। सुनवाई के दौरान ED के वकील ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और जांच में मिले साक्ष्यों को बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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