एक और अपराधी जिला बदर: कलेक्टर ने जारी किया आदेश; इन जिलों में नहीं रख पाएगा कदम

छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 ख के तहत किया गया कार्रवाई

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर एक अपराधी को जिला बदर के आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत शक्ति वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर निवासी सतीश डागोर पिता मन्नूलाल डागोर को जिला बदर किया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 ख के तहत किया गया है। जिसमें 1 वर्ष की कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, सक्ती, दुर्ग एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

भिलाई के सूर्या मॉल के 3 Spa सेंटरों में...

भिलाई। भिलाई के सूर्या मॉल में चल रहे तीन स्पा सेंटरों में देह व्यापार (Sex Racket) का खुलासा हुआ है। दुर्ग पुलिस ने शनिवार...

केदारनाथ में बड़ा हादसा: श्रद्धालुओं को लेकर आ रहा...

डेस्क। केदारनाथ धाम से यात्रियों को लेकर गुप्तकाशी आ रहा आर्यन कपंनी का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास गौरीखर्क में पेड़ से टकराकर क्रैश हो...

CG में सरकारी नौकरी: अग्निशमन विभाग में निकली भर्ती…...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहें बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा मौका है। छत्तीसगढ़ सरकार अब अग्निशमन विभाग में बंपर भर्ती...

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में शामिल हुए CM साय, विस्...

रायपुर। श्री झूलेलाल धाम में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमननानी के संयोजन में आयोजित मेगा मेडिकल कैंप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित...

ट्रेंडिंग