रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम में आरोपी बनाई गई IAS रानू साहू की मुश्किलें बढ़ते ही जा रही है। IAS रानू साहू की जमानत याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। इसके साथ ही IAS की न्यायिक रिमांड 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राजधानी रायपुर के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने ये फैसला सुनाया है। पिछली तारीख पर ED ने कोर्ट से IAS रानू साहू के लिए रिमांड की डिमांड नहीं की थी। जिसके बाद कोर्ट ने IAS रानू साहू को न्यायिक रिमांड में भेज दिया था।

इसके साथ ही आज खबर आई है कि, रानू साहू को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है। आईएएस रानू साहू 2010 बैच की अधिकारी है। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें राज्य शासन ने 22 जुलाई 2023 को सस्पेंड कर किया है। समान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट में IAS अफसरों की सिविल लिस्ट में 2 अगस्त को किए गए अपडेट में निलंबन संबंधित जानकारी दी गई है।

आपको बता दें कि, 21 जुलाई को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर ED ने छापा मारा था। करीब चौबीस घंटें की जांच के बाद ED ने 22 जुलाई की सुबह IAS रानू साहू को गिरफ्तार किया। बताते चले कि 21 जुलाई को रानू साहू के यहां दूसरी बार छापा पड़ा है। इससे पहले ED ने IAS रानू साहू के ठिकानों में छापा मारा था जब वे रायगढ़ कलेक्टर थी। ED IAS रानू साहू के पति जेपी मौर्या से भी पूछताछ कर चुकी है।
