सिकोला बस्ती मर्डर केस के आरोपी को दुर्ग पुलिस ने किया अरेस्ट: धारदार हथियार से किया था वार… पुलिस ने कैसे पकड़ा? जानिए

दुर्ग। दुर्ग में मर्डर के फरार आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान महेन्द्र बंदे के रूप में हुई है। आरोपी ने मृतक को धारदार चाकू मौत के घाट उतारा और मौके से फरार हो गया था। घटना दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। या वारदात 25 मार्च 2024 की बताई जा रही है। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी और अंत में 28 वर्षीय आरोपी महेन्द्र बंदे को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार, 25 मार्च 2024 को शेखर भटूट निवासी सिकोला बस्ती दुर्ग ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि शाम करीब 5.30 बजे घटना स्थल सिकोला बस्ती सतनाम भवन के पास दुर्ग में आरोपी महेन्द्र बंबे किसी लड़के से वाद विवाद कर रहा था। जिसे प्रार्थी समझाने गया तो आरोपी द्वारा मां बहन की गंदी गंदी गाली-गलौज कर जान से मारने की नीयत से अपने पास रखे धारदार चाकू से प्रार्थी के बांये सीने में मारकर चोट पहुंचाया है तथा बीच बचाव करने आये प्रार्थी के पिता मुकेश भटूट के कान के पास मारकर चोट पहुंचाया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान घटना स्थल निरीक्षण और गवाहों से पूछताछ के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम लग गई। आरोपी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में थाने से टीम बनाकर घटना कारित कर फरार हुए आरोपी महेन्द्र बंदे का लगातार पता तलाश किया जा रहा था। शुक्रवार को पुलिस को मुखबीर से सूचना पर प्रकरण के आरोपी महेन्द्र बंदे को हिरासत में लिया गया। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया गया। आरोपी का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया।

आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त एक धारदार बटन वाला स्टील का चाकू घटना स्थल के पास नाली मे फेका गया था। जिसे आरोपी के निशानदेही पर गवाहों के समक्ष जब्त किया गया । प्रकरण मे धारा 25,27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई। प्रकरण के आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा का सबूत पाये जाने से आरोपी को शुक्रवा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मोहन नगर प्रशि. उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा पाण्डेय, उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, आरक्षक ओमप्रकाश देशमुख, वेवराम बवे, मुरलीधर वर्मा, तारकेश्वर साहू, सकील खान एवं क्रान्ति शर्मा की विशेष भूमिका रही। आरोपी के खिलाफ IPC की धरा 294,506,307 और 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

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