भिलाई में दो चिटफंड कंपनी के डायरेक्टरों पर FIR…पैसे डबल करने का झांसा देकर कराया था लाखों रुपए इन्वेस्ट

भिलाई। चिटफंड कंपनी के दो मामलों में पुलिस ने डायरेक्टरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। निवेशकों की शिकायत पर पुलिस ने धारा 420 ईनामी चिटफंड और धन परिचालन स्कीम ( पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 4, 5, 6, 7 एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत कार्रवाई की है।
सुपेला पुलिस ने बताया कि भारतीय एक्सा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गोरेगांव ईस्ट मुम्बई द्वारा लोगों को प्रलोभन देकर स्कीम बताकर लोगो से अपनी कंपनी में निवेश कराया गया। मैच्यूरिटी का समय पूरा होने के बाद भी निवेशकों की राशि नही लौटाई गई। बल्कि ठगी करते हुए आर्थिक लाभ अर्जित कर कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा कंपनी को बंद कर दिया है। इसमें निवेशक अल्ताम खान, खेम कुमार, अमरिका कुर्रे, संतोष चन्द्रवंशी द्वारा 4,12,236 रूपये जमा किया। इसमें अलावा सीआरबी कैपिटल मार्केट लिमिटेड 13 हाउस पंचकुईया रोड कनांट पैलेस न्यू दिल्ली के डायरेक्टर्स के द्वारा भी निवेशक सुरेश कुमार चौरसिया के द्वारा जमा की गई रकम 1,00,000 रूपये है। जिसे समय पर कंपनी ने नहीं लौटाया। इस कारण दोनो चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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