बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा

रायपुर। अपनी ही बेटी के साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले 47 वर्षीय पिता को रायपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश विनय प्रधान की अदालत ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाते हुए उम्रकैद और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी वर्ष 2018 से अपनी बेटी का शोषण कर रहा था। मामले में 30 नवंबर 2022 की रात आरोपी ने अपने बेटे के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर भगा दिया। इसके बाद घर में अकेली बेटी के साथ रातभर दुष्कर्म किया। सुबह भी आरोपी ने दोबारा उसके साथ ज्यादती की।

घटना से भयभीत पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

अदालत ने अपराध को घृणित और गंभीर प्रकृति का माना। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अपनी ही पुत्री के साथ इस तरह का कृत्य करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की उदारता का पात्र नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को जीवनभर जेल में रहने की सजा सुनाई।

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