पूर्व सभापति अरोरा और पूर्व MIC मेंबर के खिलाफ FIR: होटल कारोबारी सुभाष साव की कंप्लेन पर मामला पंजीबद्ध, खटखटाना पड़ा था हाईकोर्ट का दरवाजा

भिलाई। नगर निगम भिलाई के पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोरा और पूर्व एमआईसी मेंबर दीवाकर भारती के खिलाफ थाने में मामला पंजीबद्ध हो गया है। दोनों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने जुर्म दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने धारा 384, 506, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया है।

सुपेला पुलिस ने बताया कि करने का आदेश दिया है। वैशाली नगर निवासी पूर्व सभापति राजेन्द्र सिंह अरोरा और अजुर्न नगर कैम्प 1 पूर्व पार्षद दीवाकर भारती के खिलाफ होटल अमित इंटरनेशनल के संचालक सुभाष साव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें न्यायाधीश गौतम भादूरी ने 20 जून को आदेश जारी किया कर दोनों कांग्रेसी नेता के खिलाफ अपराध कायम करने पुलिस को आदेश दिया।

राजेन्द्र अरोरा, दिवाकर भारती के खिलाफ सुभाष साव ने 2 अप्रैल को सुपेला पुलिस को लिखित शिकायत किया था। जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान पीड़ित ने हाईकोर्ट की शरण ली।

शिकायत में पीड़ित ने राजेंद्र अरोरा और दिवाकर भारती जबरदस्ती वसूली करते थे। कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने 18 मई को हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर किया।

रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सभापति राजेंद्र अरोरा व पूर्व पार्षद दिवाकर भारती पीड़ित को धमकी दे रहे थे। दोनों होटल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे। 26 मार्च को दिवाकर भारती ने उनके मोबाइल पर फोन कर इंडियन काफी हाउस बुलाया।

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