छत्तीसगढ़ के इस जिले में पहली बार ब्याजखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई: 1 लाख 32 हजार रूपए उधारी के बदले चार गुना ब्याज वसूला… फिर भी लेनदार का नहीं भरा मान, मूलधन के लिए बनाता था दबाव; पुलिस ने मां-बेटे को किया अरेस्ट; जानिए कौनसी धारा के तहत हुई कार्रवाई

खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (KCG) जिले में पहली बार ब्याजखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। KCG के SP त्रिलोक बंसल के निर्देश में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। दरहसल आरोपी भोले भाले लोगो को कर्ज देकर उनसे ब्याज के रूप में मोटी रकम वसूलता था। पुलिस ने आरोपी शिरीष मिश्रा और सीता मिश्रा को अर्रेस किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 386, 506, 34 भादवि छग ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी अभिषेक अग्रवाल, पिता राजेन्द्र अग्रवाल उम्र 27 साल निवासी बख्शी मार्ग वार्ड नं. 08 तुरकारीपारा खैरागढ़ निवासी ने बताया कि, “वर्ष 2019 में सीता मिश्रा एवं उनके पुत्र शिरिष मिश्रा से व्यक्तिगत परेशानी के कारण पैसे की आवश्यकता होने पर 132000/- (एक लाख बत्तीस हजार) ब्याज में लिया था जो हर माह 11,000/- रूपये ब्याज के तौर पर जमा करता था। जो लगभग लिये गये रकम से चार गुना लौटा चुका है फिर भी मुझे हाथ पैर तोड देने एवं जान से मारने की धमकी देते है और एक लाख बाईस हजार बकाया है वह देना पड़ेगा कहते थे।

इसके साथ अभिषेक ने बताया कि, “शिरीष मोबाईल फोन से काॅल व वाट्सअप के माध्यम से अश्लील गाली गलौज करता है, जिससे मैं परेशान होकर थाना खैरागढ़ में शिकायत आवेदन दिया हूँ। तब शिरिष मिश्रा एवं उसकी मां शिकायत वापस लो कहकर दबाव बनाकर परेशान कर रहे है। कोई भी अनहोनी घटना घटित कर सकते है। ब्याज का रकम हर माह 10 प्रतिशत लिया जा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 112/2024 धारा 386,506,34 भादव0 छग ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 का धारा 4 कायम कर विवेचना में लिया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया।”

पुलिस अधीक्षक जिला केसीजी त्रिलोक बंसल (आईपीएस.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी खैरागढ़ उप पुलिस अधीक्षक प्रतिभा लहरे के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग पार्टी तत्काल रवाना हुई। आरोपी के पतासाजी हेतु रवाना होकर आरोपी शिरिष मिश्रा के घर दाऊचैरा अम्बे लाॅज के पास दबिश देकर हिरासत में लिया गया पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना खैरागढ़ स्टाप उनि उनि बिल्कीस बेगम, सउनि कोमल मिंज आर0 821 लक्ष्मण साहू आर0 1657 मणि शंकर वर्मा आर0 518 अनिल कुमार धु्रव आर0 156 प्रदीप यादव एवं थाना स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

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