बड़ी खबर: आत्मानंद स्कूल में बाहरी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

बिलासपुर। आत्मानंद स्कूल राजनांदगांव में डेपुटेशन पर बाहरी शिक्षकों की पोस्टिंग पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। शिक्षकों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रतिनियुक्ति पर अंतिरम रोक लगाने का आदेश दिया है। दरअसल राजनांदगांव के शिक्षक मोहम्मद अख्तर ने 17 अन्य व्याख्याताओं और शिक्षकों के साथ अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगायी थी।

याचिका में कहा गया था कि 32 स्कूलों को राज्य सरकार ने आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल में परिवर्तित कर रही है। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली इस समिति इन स्कूलों का संचालन लगेगी। नियम निर्धारित किया गया है कि स्कूल में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों और अन्य स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है। अगर स्कूल में शिक्षक व स्टाफ मापदंड में अनुपयुक्त हैं या वो प्रतिनियुक्ति की इच्छा नहीं रखते हैं तो अन्य शासकीय स्कूल के शिक्षकों का चयन कर प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है।

लेकिन, राजनांदगांव के गर्वमेंट स्टेट हाईस्कूल में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। स्कूल को आत्मानंद स्कूल में अपग्रेड करने के बाद स्कूल में पदस्थ व्याख्याता, शिक्षकों व सहायक शिक्षकों से आत्मानंद स्कूल में प्रतिनियुक्ति के सहमति मांगी गयी, जिस पर अधिकांश शिक्षकों व स्टाफ ने सहमति दे दी।

लेकिन इस पर निर्णय लिये बगैर ही DEO राजनांदगांव ने प्रतिनियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जबकि पहले सहमति दिये स्कूल के शिक्षक व स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना था और उसके बाद पद रिक्त होने पर विज्ञापन जारी करना था।

DEO के इस निर्णय को चुनौती देते हुए 17 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने दलील दी कि जब स्कूल में उपयुक्त शिक्षकों की उपलब्धता है तो फिर अन्य स्कूलों से शिक्षकों को बुलाने का क्या औचित्य है। कोर्ट के सामने ये बातें कही गयी कि सहमति मांगने के बाद भी किसी निर्णय के बिना विज्ञापन जारी कर दिया गया। जाहिर है, नयी नियुक्ति के बाद स्कूल में पदस्थ शिक्षकों को अन्यंत्र तबादला कर भेज दिया जायेगा।

याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस पी सैम कोशी ने शासन को नोटिस जारी कर अन्य स्कूल के शिक्षकों से प्रतिनियुक्ति की पक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल राजनांदगांव में बाहरी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।

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