आचार संहिता में 50 हजार से ज्यादा कैश रखने पर दिखाना होगा प्रूफ; FST और SST टीम की चेकिंग अभियान तेज… 10 लाख से अधिक पैसे पर IT विभाग करेगी कार्रवाई, ये दस्तावेज होने से नो टेंशन; जानिए

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लगने के बाद पुलिस लगातार चेकिंग की कार्रवाई कर रही है। अगर आप 50 हजार से अधिक नगद राशि लेकर जा रहे हैं, तो आपके उपर कार्रवाई हो सकती है। राशि भी जब्त हो सकती है। हालांकि राहत की बात ये है कि, वैध दस्तावेज मिलने पर पैसों को रिलीज कर दिया जाएगा।

निर्वाचन अधिकारी की मने तो, आम लोगों और व्यापारियों को 50 हजार से अधिक कैश ले जाने पर तीन दस्तावेज साथ रखने होंगे। इसमें लीगल सोर्स और एंड यूज का प्रमाण शामिल है। इसके लिए उन्हें बैंक निकासी रसीद और व्यापारी की पावती या बिल्टी साथ रखनी होगी। यदि 50 हजार से अधिक नगद राशि के साथ यात्रा कर रहे हैं तो उसके संबंध में दस्तावेज जैसे कि बैंक पासबुक, बैंक खाता विवरण, आहरण रसीद और रजिस्टर साथ रखने सलाह दी जाती है। इसी प्रकार वस्तुओं के परिवहन के दौरान जीएसटी इनवॉइस और ई-वे बिल साथ रखे जाने की सलाह दी जाती है।

एफएसटी और एसएसटी की टीम जब्त राशि 10 लाख रुपए से अधिक होने पर आयकर विभाग को सौंप देती है। कानून के अनुसार आयकर विभाग वापसी की कार्रवाई करती है। वहीं 10 लाख से कम होने पर जिला स्तरीय समिति जांच करती है। यह समिति मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार जब्ती के संबंध में कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जब्ती किसी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल, किसी निर्वाचन से जुड़ी हुई नहीं है, तो समिति ऐसी नकदी को रिलीज करने के बारे में एक स्पीकिंग आदेश जारी करती है।

ये डाक्यूमेंट्स होना जरूरी

  • पहचान पत्र
  • कैश लेकर जा रहे व्यक्ति का पहचान पत्र और धन के लेन-देन से उसके संबंध का प्रमाण देना होगा।
  • कैश विड्रॉल का प्रूफ
  • जैसे बैंक निकासी की पर्ची या मैसेज, ताकि ये साबित हो सके की कैश कहां से आ रहा है।
  • इस्तेमाल का प्रूफ
  • पैसा जहां भेजा जा रहा है, उसका प्रमाण, ताकि ये साबित हो सके कि ये कैश किसे दिया जाएगा।
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