ब्रह्मानंद नेताम, गिरफ़्तारी, झारखंड हाईकोर्ट और पुलिस: मतदान के बाद पुलिस ने नेताम को किया अरेस्ट…! कुछ देर पहले हाईकोर्ट ने बलपूर्वक कार्रवाई पर लगाया था रोक; पढ़िए पल-पल की अपडेटस

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहीं है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के BJP कैंडिडेट ब्रह्मानंद नेताम की परेशानियां खत्म होते नजर नहीं आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार उन्हें झारखंड पुलिस थाने लेकर जा रही है।

आपको बता दे की कुछ देर पहले मिली जानकारी के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट ने ब्रह्मानंद नेताम की बलपूर्वक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। लेकिन कोर्ट के निर्देश नहीं मिलने का हवाला लेकर झारखंड की पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड की पुलिस कांकेर पहुंची हुई थी। झारखंड की पुलिस के साथ कांकेर की भी पुलिस भी मौजूद हैं।

कांकेर पुलिस के अधिकारियों ने बताया, ब्रम्हानंद को झारखंड पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालाकि, ब्रम्हानंद ने झारखंड हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक की जानकारी दी है। पुलिस ने उनसे हाई कोर्ट का आदेश मांगा है। बहरहाल, पुलिस उन्हें थाने लेकर जा रही है। कोर्ट का पेपर अगर वे मुहैया करवा देंगे तो उन्हे छोड़ दिया जाएगा।

झारखंड हाईकोर्ट ने दी थी राहत
इसके पूर्व झारखंड हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव के BJP कैंडिडेट ब्रह्मानंद नेताम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। झारखंड के टेल्को थाने में पॉक्सो सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज होने का खुलासा कांग्रेस ने किया था और नामांकन रद्द करने के साथ-साथ गिरफ्तारी की मांग भी राखी थी। इस मामले में भानुप्रतापपुर उपचुनाव के BJP कैंडिडेट ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड की पुलिस नेताम को अरेस्ट करने छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंची थी और ब्रह्मानंद को थाने में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। छत्तीसगढ़ भाजपा के कार्यालय प्रभारी नरेश गुप्ता ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी को टेल्को थाने की ओर से कोई नोटिस या समन नहीं मिला था। कांग्रेस जब चुनाव में कमजोर पड़ने लगी तब झारखंड पुलिस को लेकर आई। इस पर ब्रह्मानंद नेताम की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी।

गौरतलब है की 15 मई 2019 को 15 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप और जबरन देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाते हुए टेल्को थाना में मामला दर्ज किया गया था। पांच लोग नामजद आरोपी बनाये गये थे जिसमे से पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था।

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