लोहारीडीह कांड : राज्य महिला आयोग ने 5 बिंदुओं पर भेजी रिपोर्ट, पुलिसकर्मियों पर हत्या का जुर्म दर्ज करने की अनुशंसा

दुर्ग. कवर्धा जिले के लोहारीडीह में हुई आगजनी और हत्याकांड के मामले में गांव की 33 महिलाएं दुर्ग जेल में बंद हैं. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने रविवार को केंद्रीय जेल दुर्ग पहुुंचकर महिला बंदियों से पूछताछ कर बयान दर्ज किया. महिला आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग और राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश छग उच्च न्यायालय को भेजी है. इस रिपोर्ट में प्रशांत साहू की मौत के लिए जिम्मेदार कवर्धा पुलिस, एसपी अभिषेक पल्लव और अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की अनुशंसा की गई है.

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया, उनके साथ जांच दल भी केंद्रीय जेल दुर्ग गए थे, जिसे जेल सुप्रिटेंडेंट ने रोकने की कोशिश की, जो दुर्भाग्यजनक है. विस्तृत रिपोर्ट सही जगह भेज दी गई है, जिसमें जांच दल के निरीक्षण पर जाने के दिन की जांच रिपोर्ट की पूरी जानकारी है।दोषियों पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए, उसकी रेकमेन्डेशन रिपोर्ट है.

महिला आयोग की रिकमेन्डेशन रिपोर्ट

  • दुर्ग जिला जेल के महिला बंदनी प्रकोष्ठ में ग्राम लोहारीडीह की बंद सभी 33 महिला बंदियों का डॉक्टरी मुलाहजा और उनकी चोटो की वीडियोग्राफी तत्काल कराई जाए। चोटिल और घायल महिलाओं का तत्काल जांच और उनके चोटों की वीडियोग्राफी कराई जाए। (तथा उक्त वीडियोग्राफी के साथ पूर्व शासकीय अभिभाषक शमीम रहमान, तहसीलदार क्षमा यदु एवं डॉ. कीर्ति बजाज की उपस्थिति में हो)
  • एसपी अमिषेक पल्लव के साथ ग्राम लोहारीडीह में जाने वाले अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिस बल में जाने वाले सभी महिला एवं पुरूष पुलिसकर्मियों की शिनाख्ती परेड कराया जाए. लोहारीडीह जेल में बंद 33 महिलाओं को मारने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान identification parade द्वारा कराई जाए।
  • पुरूष जेल में बंद कैदी स्व. प्रशांत साहू की मौत के लिए जिम्मेदार कवर्धा पुलिस, एसपी अभिषेक पल्लव और अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए।
  • कवर्धा जिला पुलिस प्रशासन द्वारा बिना सर्च वारंट के महिलाओं के घर का दरवाजा तोड़कर की गई गिरफ्तारी और थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर प्राणघातक हमला करने वाले सभी पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए।
  • दिनांक 14/09/2024 से लेकर दिनांक 20/09/2024 तक एसपी अभिषेक पल्लव के शासकीय मोबाइल व पर्सनल मोबाइल के पूरे कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर ग्राम लोहारीडीह घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति की जांच तथा उनके मोबाइल पर लोहारीडीह गांव के किसी व्यक्ति व किस नंबर से फोन आया, इसकी जांच कराई जाए और जांच होते तक उन्हें निलंबित किया जाए।

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