एकतरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने लड़की को मारी गोली: ब्यूटी पार्लर से लौट रही थी दुल्हन, प्रेमी ने शादी वाले दिन ही मार दी गोली

एकतरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने लड़की को मारी गोली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एकतरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे आशिक ने अपनी ही प्रेमिका को विवाह वाले दिन गोली मार दी। दुल्हन उस वक्त ब्यूटी पार्लर से सजधज कर घर लौट रही थी। प्रेमी ने सीधे उसे कनपटी पर गोली मारी। गोली लगते ही दुल्हन लहूलुहान हालत में गिर पड़ी। उसे फ़ौरन अस्पताल भिजवाया गया। घटना के बाद सिरफिरे आशिक को अरेस्ट कर उसे जेल भेज दिया गया। प्रेमी को अदालत ने सात वर्ष की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

रिपोर्ट के अनुसार, घटना 10 वर्ष पूर्व 24 फरवरी 2013 की रात की है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव भीकनपुर के रहने वाले रोहताश कुमार एक अस्पताल में कंपाउडर था। गांव मनोटा निवासी एक व्यक्ति की बेटी भी यहां नौकरी करती थी। एकतरफा मोहब्बत में रोहिताश उस पर फिदा था। इसी बीच परिवार वालों ने युवती की शादी कहीं और निर्धारित कर दी। 24 फरवरी 2013 को गांव में ही उसकी बारात आनी थी। रोहिताश ने जब अपने इश्क का इजहार किया तो उसने शादी करने से मना कर दिया।

विवाह वाले दिन वह अपनी ममेरी बुआ व गांव निवासी युवक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर हसनपुर में ब्यूटी पार्लर से वापस घर लौट रहे थे। बाइक मनोटा पुल पर पहुंची, तो साथियों के साथ रास्ता घेरकर खड़े रोहिताश ने बाइक रुकवा कर दुल्हन की कनपटी पर पिस्तौल सटाकर गोली मार दी थी। मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ FIR दर्ज की थी। आरोपी को अरेस्ट कर चालान कर दिया था। फिलहाल, वह जमानत पर था।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी-एसटी एक्ट तृप्ता चौधरी की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज सक्सेना व निजी अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने पैरवी की। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने रोहिताश को दोषी करार देते हुए सात साल की जेल व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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