कोल घोटाले मामले में MLA देवेंद्र यादव की एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज, वकील ने झूठा मुकदमा होने की दी थी अपील… जेल में बंद निलंबित IAS समेत 7 आरोपी हुए स्पेशल कोर्ट में पेश, सौम्या चौरसिया ने…

  • सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में राजधानी रायपुर की स्पेशल कोर्ट में भिलाई नगर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अर्जी खारिज की है। आपको बता दें, शनिवार को इस मामले में जेल में बंद आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया गया था। इनमें सस्पेंडेड IAS समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी शामिल हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई।

आपको बता दें, ED कोर्ट में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि जो इनकम टैक्स का मुकदमा है, वही गलत है। ED का पूरा केस इनकम टैक्स के मुकदमे पर आधारित है। जब इनकम टैक्स का मुकदमा ही गैरकानूनी है तो ED का केस भी नहीं चलना चाहिए। वकील का कहना है कि यह चीज बाद में आएगी। जमानत पर कोर्ट के फैसले के बाद कानून के जो रास्ते हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज कोर्ट में चार अहम आवेदन पत्रों पर सुनवाई हुई है। जिसमें प्रमुख रूप से विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी जिस पर सुनवाई हुई। दूसरा आवेदन पत्र अरविंद सिंह का है जो शराब घोटाले में आरोपी है। उसकी तरफ से भी जमानत आवेदन आया। वहीं, विधायक देवेंद्र यादव के वकील का कहना था कि जो चैट और D यादव और D नवाज का नाम आया है उसमें से यह प्रूफ नहीं होता है कि यह पैसा देवेंद्र यादव तक पहुंचा है। ना ही कोई डायरेक्टर लिंक साबित होने के सबूत हैं। उन्होंने पहले चैट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें पैसों के लेन-देन का कोई जिक्र नहीं हुआ है।

इसके अलावा कोल स्कैम से जुड़े जो 10 आरोपी जो जेल में है उनके भी सेक्शन-50 स्टेटमेंट को आगे बढ़ते हुए आवेदन पेश किया गया है। ED के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि घोटाला वैसे तो 540 करोड़ का है लेकिन अब तक 220 करोड़ का पता चला है। इसलिए आगे कुछ सवाल जवाब की परमिशन के लिए हमने अर्जी दी है। वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि हमने एक और आवेदन पत्र डाला है, जिसमें कोर्ट से आरोपी राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की गई है।

इनपुट – दैनिक भास्कर डिजिटल

खबरें और भी हैं...
संबंधित

दुर्ग में खुला अत्याधुनिक स्पोर्ट्स इंजरी रिहैब क्लिनिक: डॉ....

दुर्ग। दुर्ग में हेल्थकेयर और स्पोर्ट्स रिहैब के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए डॉ. साक्षी श्रीवास्तव बिष्ट द्वारा स्थापित “We Care Sports...

22 मई को भिलाई, उरकुरा सहित CG के 5...

रायपुर। यह देखकर गर्व होता है कि जब किसी जनप्रतिनिधि के अथक परिश्रम और जनसेवा की भावना के फलस्वरूप क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होता...

CG – आम जनता पर महंगाई की मार… देवभोग...

रायपुर। छत्तीसगढ़ की में अब आम जनता को दूध के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ ने अपने प्रमुख ब्रांड...

भिलाई पब्लिक स्कूल के छात्रों का CBSE बोर्ड परीक्षा...

भिलाई। भिलाई पब्लिक स्कूल के छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल कर स्कूल और पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित...

ट्रेंडिंग