कोल घोटाले मामले में MLA देवेंद्र यादव की एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज, वकील ने झूठा मुकदमा होने की दी थी अपील… जेल में बंद निलंबित IAS समेत 7 आरोपी हुए स्पेशल कोर्ट में पेश, सौम्या चौरसिया ने…

  • सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में राजधानी रायपुर की स्पेशल कोर्ट में भिलाई नगर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अर्जी खारिज की है। आपको बता दें, शनिवार को इस मामले में जेल में बंद आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया गया था। इनमें सस्पेंडेड IAS समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी शामिल हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई।

आपको बता दें, ED कोर्ट में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि जो इनकम टैक्स का मुकदमा है, वही गलत है। ED का पूरा केस इनकम टैक्स के मुकदमे पर आधारित है। जब इनकम टैक्स का मुकदमा ही गैरकानूनी है तो ED का केस भी नहीं चलना चाहिए। वकील का कहना है कि यह चीज बाद में आएगी। जमानत पर कोर्ट के फैसले के बाद कानून के जो रास्ते हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज कोर्ट में चार अहम आवेदन पत्रों पर सुनवाई हुई है। जिसमें प्रमुख रूप से विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी जिस पर सुनवाई हुई। दूसरा आवेदन पत्र अरविंद सिंह का है जो शराब घोटाले में आरोपी है। उसकी तरफ से भी जमानत आवेदन आया। वहीं, विधायक देवेंद्र यादव के वकील का कहना था कि जो चैट और D यादव और D नवाज का नाम आया है उसमें से यह प्रूफ नहीं होता है कि यह पैसा देवेंद्र यादव तक पहुंचा है। ना ही कोई डायरेक्टर लिंक साबित होने के सबूत हैं। उन्होंने पहले चैट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें पैसों के लेन-देन का कोई जिक्र नहीं हुआ है।

इसके अलावा कोल स्कैम से जुड़े जो 10 आरोपी जो जेल में है उनके भी सेक्शन-50 स्टेटमेंट को आगे बढ़ते हुए आवेदन पेश किया गया है। ED के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि घोटाला वैसे तो 540 करोड़ का है लेकिन अब तक 220 करोड़ का पता चला है। इसलिए आगे कुछ सवाल जवाब की परमिशन के लिए हमने अर्जी दी है। वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि हमने एक और आवेदन पत्र डाला है, जिसमें कोर्ट से आरोपी राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की गई है।

इनपुट – दैनिक भास्कर डिजिटल

खबरें और भी हैं...
संबंधित

भिलाई निगम का एक और कांग्रेस पार्षद बर्खास्त: दुर्ग...

दुर्ग-भिलाई। भिलाई नगर पालिक निगम के वार्ड नंबर-35 (शारदा पारा) के कांग्रेस पार्षद मो. सलमान को दुर्ग संभाग आयुक्त ने किया बर्खास्त फर्जी जाति प्रमाण...

दुर्ग निगम ने कालोनी में चलाया मतदाता जागरूकता अभियान…...

दुर्ग। दुर्ग निगम द्वारा गुरुवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेश पर आयुक्त लोकेश...

दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने तेज...

दुर्ग। जैसे जैसे लोकतंत्र का महापर्व सात मई नजदीक आ रहा वैसे वैसे कांग्रेस के दुर्ग लोकसभा के युवा एवं कर्मठ प्रत्याशी राजेंद्र साहू...

हनुमान जन्मोत्सव के अवसर मे रिसाली में निकली भव्य...

रिसाली, दुर्ग। रिसाली में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में लोग...

ट्रेंडिंग