नगरीय निकाय चुनाव : पार्षद प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय, जानिए इस बार कितने तक का है लिमिट…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। ऐसे नगर पालिका निगम, जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है वहां 8 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। बता दें कि नगरीय निकायों के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। इससे पहले निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल होगी। इसके कुछ दिन बाद वार्डवार आबादी के अनुसार आरक्षण की सूची आएगी।

राजपत्र में शामिल हुआ OBC आरक्षण

प्रदेश के निकायों में OBC को 50 फीसदी आरक्षण देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया था। इसे भी राज्यपाल की सहमति से राजपत्र में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले OBC को 25 प्रतिशत तक प्राथमिकता दी जाती रही है। शर्त ये भी रखी गई है कि जिन इलाकों में ST-SC का आरक्षण पहले से 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा है वहां OBC का 50 फीसदी आरक्षण नहीं रहेगा।

इस बार महापौर चुनाव होगा प्रत्यक्ष

नगरीय निकाय चुनावों में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता ही वोट करेगी। साय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम बदला गया था। इसमें मेयर चुनने का हक पार्षदों को दिया गया था। हालांकि भूपेश कार्यकाल से पहले भी जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी।