भिलाई में प्राइवेट-पार्ट कुचलकर युवक की हत्या : पत्नी पर गलत कमेंट करने पर वारदात को दिया था अंजाम, 2 साल बाद 2 हत्यारों को उम्रकैद

भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 3 हत्यारों ने नामर्द कहने पर एक युवक को मौत के घाट उतारा था।तीनों हत्यारों ने युवक की प्राइवेट पार्ट को पत्थर से कुचलकर हत्या की, फिर नग्न कर शव को ग्राउंड में फेंक दिया था। इस मामले में 2 साल बाद कोर्ट ने 2 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला खुर्सीपार थाना इलाके का है।

तत्कालीन थाना प्रभारी खुर्सीपार दुर्गेश शर्मा ने बताया कि ये मामला 6-7 फरवरी 2022 का है। उन्हें सूचना मिली थी कि आईटीआई ग्राउंड में एक युवक की लाश पड़ी है। जब वह मौके पर पहुंचे और जांच की तो पता चला कि मृतक का नाम श्याम कुमार उर्फ मोनू है। वह खुर्सीपार का रहने वाला था। खुर्सीपार पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने बताया कि मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था।

दुर्गेश शर्मा ने जब लोगों से बारीकी से पूछताछ की तो उन्हें एक पुख्ता क्लू मिला। मिले क्लू के आधार खुर्सीपार पुलिस टीम ने 72 घंटों के अंदर तीन आरोपी बलराम क्षत्रिय, झुमन साहू और यशवंत कुमार यादव को गिरफ्तार किया। टीआई दुर्गेश ने बताया कि आरोपी बलराम क्षत्रिय और झुमन साहू ने पहले से मर्डर की साजिश रची थी। साजिश के मुताबिक उन्होंने श्याम कुमार उर्फ मोनू को शराब पिलाने के बहाने 6 फरवरी की रात आईटीआई ग्राउंड में बुलाया। वहां बैठक कर सभी ने शराब पार्टी की और फिर उसकी हत्या कर दी।

पत्नी पर गलत कमेंट करने पर वारदात को दिया अंजाम

आरोपी बलराम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि मृतक श्याम उसकी पत्नी के बारे गलत कमेंट करता था और उसे नामर्द कहता था इसलिए उसने उसके प्राइवेट-पार्ट को कुचलकर उसकी हत्या की। बाद में पहचान छिपाने की नीयत से उसके सिर को भी पत्थर से कुचल दिया। हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने में उन्होंने अपने साथी जामुल निवासी यशवंत कुमार यादव की मदद ली थी।

न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्यामवती मरावी की अदालत ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट से आरोपी बलराम क्षत्रीय और झुमन साहू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मदद करने पर आरोपी यशवंत कुमार यादव को 4 साल सश्रम कारावास और जुर्माना लगाया है। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार चंदेल दुर्ग ने मामले की पैरवी की।

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