नया जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के लिए अधिसूचना जारी: साल्हेवारा को पूर्ण तहसील बनाने के लिए भी अधिसूचना, अब मंगाए जाएंगे दावा-आपत्ति, अधिसूचना में देखिए क्या-कुछ लिखा है

रायपुर। नया जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को लेकर बड़ा अपडेट है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के बाद अब दावा-आपत्ति मंगाए गए हैं।

आपको बता दें कि, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़-छुईखदान-गुंडई को जिला बनाने की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की। खैरागढ़-छुईखदान-गुंडई छत्तीसगढ़ का 33वां जिला होगा। सीएम बघेल ने साल्हेवारा को पूर्ण तहसील बनाने का भी ऐलान किया था, इसके लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गठन के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिूसचना आज 18 अप्रैल को प्रकाशित कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला राजनांदगांव की सीमाओं को परिवर्तित करना, नवीन जिला ‘‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’’ का सृजन करना और उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित की गई है।


इसके तहत परिवर्तन के स्वरूप अंतर्गत जिला राजनांदगांव के उपखण्ड-खैरागढ़ एवं छुईखदान तथा तहसील खैरागढ़, गंडई एवं छुईखदान को समाविष्ट करते हुए नवीन जिला ‘‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’’ का सृजन होगा।

नवीन जिला ‘‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’’ की सीमाएं अंतर्गत इसके उत्तर में जिला कबीरधाम दक्षिण में तहसील डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव, पूर्व में तहसील-साजा जिला बेमेतरा एवं तहसील-धमधा, जिला दुर्ग और पश्चिम में तहसील लांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) होगी।

उल्लेखनीय है कि राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर को उक्त अवधि के समाप्ति के पूर्व भेजे जा सकेंगे।

बता दें कि कांग्रेस ने खैरागढ़ उपचुनाव में अपना घोषणापत्र जारी किया था. इसमें पहला वादा नया जिला बनाने का किया गया था. इसमें कहा गया था कि अगर खैरागढ़ में कांग्रेस को समर्थन मिला तो 24 घंटे के भीतर 17 अप्रैल को ‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’ को जिला बना दिया जाएगा. इसी वादे को पूरा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने नया जिला बनाने की घोषणा की थी.

क्या होती है प्रक्रिया…
नए जिले के गठन का अधिकार पूरी तरह राज्य सरकार के पास होता है। वह किसी क्षेत्र को नया जिला घोषित कर सकती है। सामान्य तौर पर इसे एक कार्यकारी आदेश के जरिए गठित किया जाता है।

शुरुआत में प्रस्तावित जिले की सीमाओं आदि विवरण के साथ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होती है। इसपर नागरिकों से दावा-आपत्ति मंगाया जाता है। इसकी सुनवाई के बाद जिला गठन की अधिसूचना जारी होती है।

तीन हिस्सों में बंट जाएगा राजनांदगांव
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के नया जिला बनने से पुराना राजनांदगांव जिला तीन हिस्सों में बंट जाएगा। इसी जिले में एक नया जिला मोहला-मानपुर-चौकी भी प्रस्तावित है।

बताया जा रहा है, अभी राजनांदगांव जिले का क्षेत्र 8 हजार 70 वर्ग किलोमीटर है। प्रस्तावित मोहला-मानपुर-चौकी जिले में अम्बागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर तहसीलें चली जाएंगी।

वहीं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में खैरागढ़ और छुईखदान तहसीलों के साथ डोंगरगढ़ तहसील का भी कुछ हिस्सा शामिल हो सकता है। मूल राजनांदगांव जिले में चार तहसीलें राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव और छुरिया शामिल रहेंगी।

नवीन तहसील ’’साल्हेवारा’’ के गठन के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए ‘‘साल्हेवारा’’ तहसील के गठन के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिूसचना आज 18 अप्रैल को प्रकाशित कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, नवीन तहसील सृजित करना और उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित की गई है।

इसके तहत परिवर्तन के स्वरूप अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मंडल साल्हेवारा के पटवारी हल्का क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 के कुल 48 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मंडल बकरकट्टा के पटवारी हल्का क्रमांक 18 एवं 19 के कुल 30 ग्राम, अतः कुल 10 पटवारी हल्के के 78 ग्राम नवीन तहसील ‘‘साल्हेवारा’’ में शामिल होंगे। नवीन तहसील की सीमाएं अंतर्गत उत्तर में तहसील बोडला जिला कबीरधाम, दक्षिण में तहसील छुईखदान जिला राजनांदगांव, पूर्व में तहसील बोडला जिला कबीरधाम एवं तहसील छुईखदान जिला राजनांदगांव तथा पश्चिम में तहसील बिरसा (मध्यप्रदेश) होगी।

उल्लेखनीय है कि राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर को उक्त अवधि के समाप्ति के पूर्व भेजे जा सकेंगे।

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