CG में करोड़पति पटवारी का खुला काला चिट्ठा: अवैध संपत्ति का नहीं दिया हिसाब… पत्नी-बच्चों के नाम पर की करोड़ों की संपत्ति अर्जित… भ्रष्टाचारी पटवारी को 5 साल की कैद की मिली सजा

Open black sheet of millionaire Patwari in CG

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने भ्रष्ट पटवारी विनोद तंबोली को 5 साल चले ट्रायल के बाद 5 साल सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। पटवारी के ऊपर एसीबी ने 2014 में कार्यवाही करते हुए रेड की थी और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। जिसमें आरोपी 4 माह 9 दिन जेल में भी रहा था, और फिलहाल जमानत पर बाहर है। जुर्माना न पटाने पर डेढ़ वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी गई है।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी पटवारी ने खुद के साथ-साथ अपनी पत्नी पुष्पा तंबोली, बेटी अचला तंबोली, आभा तंबोली व बेटे अभिषेक तंबोली के नाम पर संपत्ति अर्जित की है। अनुपातहीन संपत्तियों में भारतीय नगर में दो मंजिला आलीशान मकान, भारतीय नगर में ही 6 आवासीय प्लॉट, धौंराभाठा में 14 एकड़ का फार्म हाउस, विभिन्न बैंक खातों में लाखों रुपए जमा करने के साथ ही करीब 1 किलो वजनी सोना व करीब साढ़े चार किलो वजनी चांदी के जेवर, जीवन बीमा व किसान विकास पत्र में निवेश किया था। इसी तरह कार के साथ ही तीन बाइक सहित करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था।

एसीबी ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी पटवारी की संपत्ति की जांच की और स्पेशल कोर्ट में 2017 में चालान पेश किया था। तब उस पर एक करोड़ रुपए से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति हासिल करने का मामला सामने आया। लिहाजा, एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, तब कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। इस दौरान वह अगस्त से दिसंबर तक जेल में रहा। फिर उसे जमानत मिल गई थी।

एसीबी के विशेष न्यायाधीश और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल की कोर्ट में इस केस का ट्रॉयल चल रहा था। कोर्ट ने पाया कि आरोपी पटवारी ने एक करोड़ 14 लाख 50 हजार 530 रुपए की अनुपातहीन संपत्ति रखा था, जिसका कोई लेखा-जोखा पेश नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने उसे भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति हासिल करने का दोषी माना है। लिहाजा, उसे पांच साल कैद और चार लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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