CG – स्थानीय निवासियों को 5 साल की छूट मामले में आदेश हुआ जारी, पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं होगा यह नियम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कल साय कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में फैसला लिया गया था की छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष के छुट की अवधि को आगामी पांच वर्ष तक बढ़ाया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा। अब राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।

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