भिलाई में युवक को पॉर्न देखना और दिखाना पड़ा भारी… पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर भेजा जेल; जानिए क्या IT एक्ट 67 (A)?

भिलाई। भिलाई में एक अजीब मामला सामने आया है। दरहसल पुलिस ने एक आरोपी को पब्लिक प्लेस में पोर्न वीडियो देखने और दूसरों को दिखाने के जुर्म में गिरफ्तरा जेल भेज दिया है। पूरा मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को खुर्सीपार के आईटीआई मैदान के पास एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति द्वारा अश्लील वीडियो दिखाया जा रहा है।

इस सूचना पर खुर्सीपार पेट्रोलिंग टीम द्वारा आईटीआई मैदान के पास एक पेड़ के पास एक व्यक्ति मोबाइल में कुछ देख रहा था। जिसके पास जाकर पुलिस पेट्रोलिंग द्वारा पूछताछ करने किया गया तो उसने अपना नाम दिलावर हुसैन उम्र 19 वर्ष बताया। मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखने व अन्य लोगों को दिखाने की बात स्वीकार करने पर आरोपी के विरुद्ध थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 127/25 धारा 67 (ए) आईटी एक्ट के तहत कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया।

जानिए क्या IT एक्ट 67 (A)?
आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67ए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रकाशित करने या प्रसारित करने से संबंधित है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर अश्लील तस्वीरें, वीडियो या अन्य सामग्री प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है, तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। पहली बार दोषी पाए जाने पर, 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बार-बार ऐसा करता है, तो सजा 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने तक बढ़ सकती है। संक्षेप में, धारा 67ए, आईटी अधिनियम 2000 की, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के ऑनलाइन प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है।

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