ढाबा में पुलिस की रेड: ढाबा में खाने के साथ शराब परोसने वाले हो जाए सावधान… पुलिस ने संचालक को किया अरेस्ट, देशी-अंग्रेजी शराब स्टॉक जब्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक ढाबा संचालक को अवैध शराब परोसने के मामले में अरेस्ट किया है। दरहसल थाना खरोरा क्षेत्र के ग्राम चिचोली स्थित पंजाबी ढाबा में अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए आरोपी ढाबा संचालक अमरपाल सिंह चावला को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना खरोरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखी गई देशी और अंग्रेजी शराब, साथ ही बिक्री से प्राप्त नगदी रकम भी जब्त की गई। जब्त किए गए माल की कुल कीमत लगभग 55,500/- रुपये आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ थाना खरोरा में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि, पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी ए.सी.सी.यू. द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

इसी कड़ी में दिनांक 11.03.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम चिचोली स्थित पंजाबी ढ़ाबा का संचालक अपने ढ़ाबा में अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरोपी को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खरोरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पंजाबी ढ़ाबा में जाकर रेड कार्यवाही किया गया।

रेड कार्यवाही के दौरान काउंटर के पास बैठे व्यक्ति से पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम अमरपाल सिंह चावला होने के साथ ही स्वयं को ढ़ाबा का संचालक होना भी बताया। टीम के सदस्यों द्वारा काउंटर के नीचे रखें थैले की तलाशी लेने पर थैले में शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर अमरपाल सिंह चावला द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।

जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी अमरपाल सिंह चावला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 1. देशी शराब 37 पौवा 2. अंग्रेजी शराब गोवा 8 पौवा 3. अंग्रेजी शराब आईकान विस्की 6 पौवा 4. अंग्रेजी शराब इम्प्रीयल ब्लू 2 पौवा 5. अंग्रेजी शराब रायल स्टेज 750 एम एल कुल 10.29 बल्क लीटर कीमती लगभग 7,500/- रूपये तथा बिक्री रकम 48,000/- रूपये जुमला कीमती लगभग 55,500/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 148/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी – अमरपाल सिंह चावला पिता हरबंश सिंह चावला उम्र 52 वर्ष निवासी चिल्फी हाईट भावना नगर ब्लाक 03 क्वाटर नं. 104 शंकर नगर रायपुर थाना खम्हारडीह रायपुर। हाल पता पंजाबी ढाबा चिचोली थाना खरोरा जिला रायपुर। कार्यवाही में निरीक्षक दीपक पासवान थाना प्रभारी खरोरा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश पाण्डेय, उपनिरीक्षक मुकेश सोरी, सउनि. गेंदूराम नवरंग, प्र.आर. कृपासिंधु पटेल, आर. धनंजय गोस्वामी, अमित घृतलहरे, प्रकाश नारायण, संजय मरकाम तथा थाना खरोरा से सउनि. हीरालाल टण्डन की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।

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