नई दिल्ली: कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने चार साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। यानी राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए एक महीने का समय है।
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पर अब राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अगर इस मसले पर राहुल गांधी को स्टे नहीं मिलता है तो वो छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लोकसभा से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
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