दुर्ग जिले में धारा-144 लागू: बिना अनुमति के रैली, जुलुस और धरने पर रहेगा प्रतिबंध, कलेक्टर मीणा ने जारी किया आदेश

दुर्ग। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने सभी राजनीतिक दलों और शासकीय अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा-144 (1) व (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लॉठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जूलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।

दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लॉठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।

यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलताएं, वृद्धावस्था, लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लॉठी रखना आवश्यक होता है। यह आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल, भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।

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