लोकसभा चुनाव मतगणना: छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से होगी शुरू… 6500 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी निभाएंगे मतगणना की जिम्मेदारी; CEO कंगाले ने दी जानकारी… पढ़िए जरुरी बातें

रायपुर, दुर्ग। लोकसभा चुनाव 2024 हेतु छत्तीसगढ़ के समस्त 11 लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना कल सुबह 8.00 बजे से प्रांरभ होगी। सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 33 जिला मुख्यालयों में होगी एवं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एक पृथक हाॅल में की जावेगी। राज्य में मतगणना हेतु 94 मतगणना हाॅल नियत किये गये हैं जिनमें वि.स. क्षेत्र रामानुजगंज, सामरी, कोण्डागांव एवं केशकाल में दो-दो को छोड़कर शेष सभी 86 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना एक-एक हाॅल में की जावेगी। मतगणना स्थलों का संम्पूर्ण पता, दिनांक, समय और मतगणना प्रक्रिया की पूर्व सूचना सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा प्रदान कर दी गयी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना दिवस दिनांक 04 जून, 2024 को राज्य के सभी जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

11 लोकसभा क्षेत्रों में 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 11 रिटर्निंग अधिकारी, 476 सहायक रिटर्निंग अधिकारी 4362 गणनाकर्मी एवं 1671 माईक्रो-ऑब्ज़र्वर नियुक्त किये गये है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11 लोकसभा क्षेत्रों की 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 42 काउटिंग ऑब्ज़र्वर नियुक्त किए गए है। प्रत्येक गणना मेज पर मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं प्रेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में एक माईक्रो-ऑब्ज़र्वर होगा, जो केन्द्र सरकार के उपक्रम का अधिकारी होगा। प्रत्येक हाॅल में लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्र की म्टड मतगणना हेतु 6 विधानसभाओं पंडरिया, कवर्धा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर-सोनहत एवं कसडोल में 21 मेजों एवं अन्य सभी 84 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 14 मेजों में गणना की जावेगी।

11 लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर द्वारा सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की गणना की जावेगी, और इसके प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात् रिटर्निंग ऑब्ज़र्वर के मुख्यालय के विधानसभा क्षेत्रों में मतों की गणना प्रारंभ की जायेगी। रिटर्निंग ऑब्ज़र्वर के मुख्यालय जिले से भिन्न स्थित 22 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों की गणना प्रातः 8.00 बजे ही प्रांरभ हो जावेगी। डाक मतपत्रों की गणना केवल रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय जिलों पर ही की जावेगी। डाक मतपत्रों की गणना हेतु पृथक हाॅल (कांकेर एवं महासमुंद में दो-दो हाॅल तथा शेष अन्य 9 लो.स. निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक हाॅल) निर्धारित किया गया है एवं अधिकतम 500 डाक मतपत्र के लिये एक गणना मेज की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त प्री-काउंटिंग के लिये आवश्यकतानुसार तकनीकी कर्मियों, स्कैनर, एवं कम्प्यूटर्स की व्यवस्था की गयी है।

प्रत्येक मतगणना हाॅल में अभ्यर्थियों/गणना एजेन्टों के लिए पृथक प्रवेश द्वार होगें तथा रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं गणना में लगे अन्य कर्मचारियों के लिए भी पृथक प्रवेश द्वार होगें। सभी अभ्यर्थियों, गणना एजेंटों एवं उनके निर्वाचन एजेंटों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किये गये है। सभी से अपेक्षित है कि वे अपने परिचय पत्र के साथ मतगणना हाॅल में प्रातः 7.00 बजे तक प्रवेश कर लेवें, ताकि उन्हें असुविधा न हो। मतगणना केन्द्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहाॅ प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जाॅच उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना केन्द्रों के पहले और बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती होगी। मतगणना परिसर में प्रवेश के लिए 01 प्रवेश द्वार की विधिवत बैरिकेडिंग की जाएगी। किसी भी वाहन को पैदल यात्री क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी। प्रथम स्तर में प्रवेशकर्ताओं की पहचान की जाॅच करने के लिए 01 वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल की व्यवस्था होगी।

दूसरे स्तर में राज्य सशस्त्र बल की तैनाती की जावेगी। प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पत्र के आधार पर जाॅच व तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें। तीसरे स्तर में मतगणना हाॅल के दरवाजे में केन्द्रीय पुलिस बल (ब्।च्थ्) मौजूद रहेगा। इस स्तर पर भी सभी की तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मीडिया सेण्टर स्थापित किया जाएगा, जहाॅ एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो समय-समय पर मतगणना हाॅलों का अवलोकन करने के लिए एक निश्चित सीमा तक छोटी-छोटी संख्या में मीडिया समूहों को अन्दर ले जायेगें। मतगणना हाॅल में मीडिया कर्मियों को किसी स्थैतिक कैमरा से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी। केवल हैण्डहेल्ड कैमरे से मतदान की गोपनीयता को बनाये रखते हुए मीडिया कर्मी मतगणना कार्य का कवरेज कर सकेंगे। वह स्थान जहाॅ तक मतगणना हाॅल में मीडिया को प्रवेश की अनुमति होगी, उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिन्हांकित किया जावेगा और सभी संबंधितों को अवगत कराया जाएगा। मतगणना हाॅल में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती है…

1)रिटर्निंग अधिकारी /सहायक रिटर्निंग अधिकारी
2)मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं माईक्रो आब्जर्वर
3)निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं आब्जर्वर
4)निर्वाचन के संबंध में डयुटी पर तैनात लोक सेवक
5)अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता

आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री, नगर निगम के मेयर, नगर पंचायत/नगर पालिका के अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत के अध्यक्ष, एवं अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुमति नही होगी। आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था का क्रम निम्नानुसार होगा –

-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता।
-मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता।
-अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।
-पंजीकृत-अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता।
-निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता।
-किसी भी गणना अभिकर्ता को हाॅल में अपने मेज से अन्य मेज पर जाने की अनुमति नही होगी ।
-मतगणना एवं सारणीकरण की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जावेगी ।
-मतगणना हाॅल में किसी भी इलेक्ट्राॅनिक उपकरण, कैमरा, स्मार्टवाॅच, लेपटाप, गुटखा, सिगरेट के साथ प्रवेश करने की अनुमति नही होगी ।
-प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में सारणीकरण के लिये तैनात गणना अभिकर्ता को कैलक्युलेटर, पेन भी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी /सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
-अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता मात्र कागज और पेंसिल लेकर ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे।
-गणना अभिकर्ता प्रारूप 17ब् के भाग एक (अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता को मतदान दिवस के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये प्रारूप) लेकर आ सकेंगे।
-स्ट्रांग रूम को निर्धारित समय पर प्रेक्षक, त्व्ध्।त्व्, अभ्यर्थी अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा । उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी भी की जावेगी।
-मतदान की गोपनीयता बनाये रखने संबंधी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों को रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया जायेगा ।
-मतगणना हाॅल में मतगणना के दौरान अनुशासन एवं गरिमा बनाई रखी जायेगी। रिटर्निंग आॅफिसर/सहायक रिटर्निंग आॅफिसर किसी को भी, जो उनके दिशा-निर्देशों का उल्लघंन करता है, उसे मतगणना हाॅल से बाहर भेज सकता है ।
-मतगणना हाॅल में किसी भी सुरक्षाकर्मी को रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना अंदर प्रवेश करने की अनुमति नही होगी ।
-मतगणना पर्यवेक्षक म्टड के कन्ट्रोल यूनिट पर परिणाम वाले बटन को दबाने के समय सभी अभ्यर्थियों/गणना अभिकर्ता को कन्ट्रोल युनिट का डिस्प्ले पैनल दिखायेगा ताकि वे कन्ट्रोल युनिट के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये मतों को नोट कर सकें ।
-प्रत्येक गणना अभिकर्ता को प्रारूप 17ब् का भाग 2 मतगणना के प्रत्येक चरण में दिया जायेगा एवं उसकी पावती ली जायेगी ।
-लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक चरण के परिणाम की घोषणा सम्बंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जावेगी । साथ ही लोकसभा स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सम्मिलित सभी विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु भी प्रत्येक चरण के परिणाम की घोषणा की जावेगी ।
-प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु रैंडम रूप से चयनित 05 मतदान केन्द्रों की टटच्।ज् कागज की पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के अंतिम चरण के पूरा होने के बाद किया जावेगा। मतदान केन्द्रों का चयन सहायक रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा ड्राॅ के माध्यम से प्रेक्षक, अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाएगा ।
-रिटर्निंग अधिकारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना पश्चात् प्रेक्षक की अनुमति से परिणामों की विवरणी तैयार करने के उपरांत अंतिम परिणाम की घोषणा करेगा एवं निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।
-मतगणना दिवस को प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं के राउंडवार परिणाम की जानकारी प्रातः 08.00 बजे से भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल

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