मोटर दुर्घटना दावा मामले में कोर्ट सख्त, 13.14 लाख की वसूली के लिए सहायक आयुक्त की चल संपत्ति कुर्क करने वारंट जारी

गरियाबंद। मोटर दुर्घटना दावा मामले में गरियाबंद की अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अदालत ने बकाया मुआवजा राशि की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त की चल संपत्ति कुर्क करने के लिए कुर्की वारंट जारी किया। आदेश के बाद न्यायालयीन अमला कार्रवाई के लिए सहायक आयुक्त के कार्यालय पहुंच गया। कार्रवाई शुरू होते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अब प्रशासन ने दो दिन के भीतर पीड़ित परिवार को पूरी दावा राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई है।

सरकारी वाहन की टक्कर से हुई थी मौत
पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रशांत मानिकपुरी के अनुसार, 22 नवंबर 2021 को गरियाबंद जनपद कार्यालय के सामने सड़क पर खड़े 56 वर्षीय मेंहत्तर ध्रुव को विभाग की सरकारी सुमो वाहन क्रमांक CG 02 G 5316 ने टक्कर मार दी थी। हादसे में मेंहत्तर ध्रुव की मौत हो गई थी।

घटना के समय तत्कालीन आदिवासी सहायक आयुक्त बद्रीनाथ सुखदेव भी मौके पर मौजूद बताए गए थे। मामले में कोतवाली पुलिस ने वाहन चालक सत्येंद्र कुमार गगा सागर के खिलाफ अपराध दर्ज किया था।

पत्नी ने दाखिल किया था मुआवजा दावा
पति की मौत के बाद वर्ष 2022 में मृतक की पत्नी पार्वती ध्रुव ने क्षतिपूर्ति राशि के लिए अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दावा प्रस्तुत किया था। प्रकरण क्रमांक 06/2022 में न्यायालय ने 9 अगस्त 2024 को डिक्री पारित करते हुए आवेदकगण को 9 लाख 71 हजार 312 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था।

निर्धारित समय में राशि का भुगतान नहीं होने पर आवेदकगण की ओर से न्यायालय में निष्पादन आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कोर्ट ने बकाया राशि की वसूली के लिए कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया।

ब्याज और खर्च जोड़कर 13.14 लाख रुपये की वसूली
कोर्ट के आदेश के मुताबिक मूल मुआवजा राशि के साथ ब्याज और वाद व्यय जोड़कर अब कुल 13 लाख 14 हजार 564 रुपये की वसूली की जानी है। इसमें 3 लाख 42 हजार 387 रुपये ब्याज और 1,045 रुपये वाद व्यय शामिल हैं।

13 अगस्त तक मांगी तामीली रिपोर्ट
अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 30 के तहत कुर्की वारंट जारी किया। बेलिफ को निर्देश दिया गया कि अनादेकगण की चल संपत्ति कुर्क कर राशि की वसूली की जाए। आदेश में कहा गया है कि पूरी राशि की वसूली होने तक कुर्की की कार्रवाई जारी रहेगी।

कोर्ट ने बेलिफ से 13 अगस्त 2026 तक तामीली रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है। इसी बीच न्यायालयीन अमले के सहायक आयुक्त के कार्यालय पहुंचने के बाद प्रशासन ने दो दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को दावा राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई है।

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