CG ब्रेकिंग: शराब में हुई गड़बड़ी मामले में दुर्ग के आबकारी अफसर सहित इन अधिकारीयों पर गिरी गाज… राज्य सरकार ने जारी किया शो-कॉज नोटिस… रिश्वत लेकर गड़बड़ी करने का लगा है गंभीर आरोप, 3 कंपनियों से भी कल तक जवाब तलब

भिलाई। छत्तीसगढ़ ‘शराब घोटाला’ को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में 2019 में शुरू हुए कथित “शराब घोटाले” में 2,161 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी ने साथ ही यह भी दावा किया कि राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, नेता, उनके सहयोगी और आबकारी विभाग के अधिकारी इस ‘सिंडीकेट’ में शामिल हैं। राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में यहां एक विशेष अदालत के समक्ष मंगलवार को दाखिल अभियोजन शिकायत में केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि यह 2,161 करोड़ रुपये की राशि राज्य के खजाने में जानी चाहिए थी।

वहीं अब प्रदेश में में शराब मामले हुई गड़बड़ी पर राज्य सरकार ने सख्ती बरती है। सरकार के द्वारा चार अधिकारीयों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। चार आबकारी अफसरों के साथ-साथ तीन डिस्टलरी के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है, सभी से 10 जुलाई तक जवाब मांगा गया है। जिन आबकारी उपायुक्त को नोटिस जारी किया गया है, उसमें बिलासपुर की आबकारी उपायुक्त नीतू नोतानी, बलौदाबाजार भाटापारा के सहायक आयुक्त आबकारी विकास कुमार गोस्वामी, रायपुर के जिला आबकारी अधिकारी इकबाल अहमद खान और दुर्ग के जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार सिंह को नोटिस जारी कर 10 जुलाई को 11 बजे तक जवाब मांगा गया है।

नीतू नोतानी पर आरोप है कि 5 जून 2017 से लेकर 18 जून 2020 तक राजनांदगांव और बिलासपुर में 12 जून 2020 से अब तक अवैध तौर पर शराब की निकासी करायी गयी। जिसका ना तो आबकारी शुल्क और ना ही अन्य करों का भुगतान किया गया। इसके एवज में संबंधित अधिकारी को रिश्वत भी दिया गया है।

वहीं सहायक आयुक्त आबकारी विकास कुमार गोस्वामी ने बिलासपुर में 28 जून 2019 से 10 जून 2020 तक बिलासपुर, जांजगीर-चांपा में 22 जून 2021 से 29 जनवरी 2022 तक और मुंगेली में 5 जून 2017 से 27 जून 2019 तक अवैध तरीके से शराब की निकासी करायी गयी और इसके एवज में रिश्वत ली। कल सुबह 11 बजे तक इन्हें जवाब देना होगा।

वहीं जिला आबकारी अधिकारी इकबाल अहमद खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रभार वाले जिले रायपुर में 27 जुलाई 2019 से लेकर अभ तक अवैध तरीके से आबकारी शुल्क और अन्य करों का भुगतान किये बगैर शराब की निकासी करायी गयी। इसके एवज में इकबाल अहमद खान को बड़ी रिश्वत की राशि मिली है।

वहीं दुर्ग जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बालोद में 2 जून 2020 से लेकर 7 अक्टूबर 2021 तक, बलौदाबाजार में 15 जनवरी 2022 से 6 अक्टूबर 2022 तक आसवनियों से अवैध रूप से आबकारी शुल्क और अन्य करों का भुगतान किये बगैर मदिरा की निकासी गयी। इसके एवज में उन्हें भी रिश्वत मिला है।

वहीं मेसर्स वेलकम डिस्टलरी प्रा लिमिटेड छेरकाबांधा बिलासपुर, मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेंट प्रा लिमिटेड धूमा मुंगेली और छत्तीसगढ़ डिस्टलरी लिमिटेड कुम्हारी दुर्ग को भी नोटिस जारी किया गया है। डिस्टलरी पर आरोप है उन्होंने अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर गड़बड़ियां की गयी है। अधिकारियों को रिश्वत देने का भी आरोप कंपनियों पर है। तीनों डिस्टलरी से कल 11 बजे तक जवाब मांगा गया है।

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