CG – शराब दुकानें रहेंगी बंद: इस दिन रहेगा शुष्क दिवस, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

शराब दुकानें रहेंगी बंद

डेस्क। मोहर्रम पर 17 जुलाई को रायगढ़/अम्बिकापुर में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। दोनों जिलों के कलेक्टरों ने आदेश जारी कर दिया है।

रायगढ़ कलेक्टर ने जारी किया आदेश –

रायगढ़ शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई 2024 को मोहर्रम पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त तिथि को जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ), दुकानों, देशी मदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारों (एफ.एल.-3)को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।

उक्त शुष्क दिवस को मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर गोयल ने आबकारी विभाग को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

अम्बिकापुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश –

अम्बिकापुर कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में मोहर्रम 17 जुलाई 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान जिले में संचालित समस्त देशी मदिरा दुकाने , विदेशी मदिरा दुकानें , संलग्न अहाता एफ.एल.8 तथा मद्य भण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा। इस दिन मदिरा विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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