हाई कोर्ट में भिलाई निगम की जीत: टैक्स पेयर पर लगा था 5 गुणा एडिशनल पेनल्टी… उच्च न्यायालय में चैलेंज, याचिका खारिज कर HC ने निगम के पक्ष में सुनाया फैसला

भिलाई। भिलाई नगर निगम की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बड़ी जीत हुई है। नगर पालिक निगम भिलाई में बकाया संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने या स्व-विवरणी की जानकारी गलत भरने पर निगम द्वारा करदाता से 5 गुणा अतिरिक्त पेनाल्टी शुल्क लिए जाने का प्रावधान है। नोटिस जारी करने के बाद एक मामला सामने आया है, जिसमें भिलाई के एक व्यक्ति ने निगम के 5 गुणा पेनाल्टी शुल्क के खिलाफ उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक 2873 के तहत याचिका दायर किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने दिनांक 13.06.2025 को याचिका को खारिज करते हुए निगम के पक्ष में फैसला सुनाया। करदाता द्वारा बकाया संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने या स्व-विवरणी की जानकारी गलत भरने पर निगम द्वारा करदाता से 5 गुणा अतिरिक्त पेनाल्टी शुल्क वसूल किया जाना नगर निगम अधिनियम में उल्लेखित है। बकाया कर की राशि जमा नहीं करने पर संबंधित को नोटिस जारी कर उसके संपत्ति को कुर्की कर राशि वसूल किया जा सकता है।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

72 दिन बाद अमित भंडारी हत्याकांड का खुलासा, प्रेमिका...

जांजगीर-चांपा। जिले के कोसा गांव में करीब 72 दिन पहले हुए बहुचर्चित अमित भंडारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के...

कांग्रेस ने निर्मल कोसरे को दी बड़ी जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़...

रायपुर। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए भिलाई-चरौदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अनुसूचित जाति (SC) विभाग...

CG News: छेड़छाड़ से परेशान कॉलेज छात्रा ने खाया...

कोरबा। पाली थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ और लगातार परेशान किए जाने से तनाव में आई 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा की चूहामार दवा खाने के...

बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास,...

रायपुर। अपनी ही बेटी के साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले 47 वर्षीय पिता को रायपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश...