शराब घोटाला : निलंबित आबकारी अधिकारियों को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में निलंबित आबकारी अधिकारियों को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने घोटाले में शामिल आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि शराब घोटाला मामले में ACB/EOW ने 29 अधिकारियों को आरोपी बनाया है.

EOW/ACB द्वारा अब तक की गई जांच और 200 से अधिक व्यक्तियों के बयान एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर अनुमान है कि लगभग 60,50,950 पेटी बी-पार्ट शराब की अवैध बिक्री हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 2174 करोड़ रुपये से अधिक है. पहले इस घोटाले का अनुमान 2161 करोड़ रुपये था, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार घोटाले की कुल राशि 3200 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है.

निलंबित आबकारी अधिकारी

लखमा, चैतन्य, टूटेजा, ढेबर समेत 15 जेल में
इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा और होटल व्यवसायी अनवर ढेबर समेत 15 लोग पहले से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. ईओडब्ल्यू की जांच में अब तक कुल 70 लोगों को आरोपित बनाया गया है, जिसमें आठ डिस्टलरी संचालक भी शामिल हैं. अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है.

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