टोनही बताकर महिला का सामाजिक बहिष्कार, कोर्ट के आदेश पर 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

महासमुंद। जिले के बागबाहरा थाना क्षेत्र के पिथौरा चौक वार्ड नंबर-9 से महिला और उसके परिवार को टोनही-टोनहा बताकर प्रताड़ित करने और सामाजिक बहिष्कार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोहल्ले के लोगों ने परिवार पर इलाका छोड़ने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, दुकानदारों पर दबाव डालकर परिवार को राशन और अन्य जरूरी सामान देने से भी रोकने की कोशिश की गई।

मामले में पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि पुलिस स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़िता ने न्याय पाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागबाहरा की अदालत में परिवाद दायर किया।

अदालत के आदेश के बाद बागबाहरा पुलिस ने 24 जुलाई को 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 की धारा 4 और 5 सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सभी आरोपों और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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