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CG – बिल्डर्स दंपती ने ठग लिए करोड़ों: मकान दिलाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी, संचालक और उसकी पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

CG – बिल्डर्स दंपती ने ठग लिए करोड़ों: मकान दिलाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी, संचालक और उसकी पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बिल्डर्स दंपती ने ठग लिए करोड़ों: मकान दिलाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां दीप्ति बिल्डर्स के संचालक और उसकी पत्नी ने मकान दिलाने के नाम पर 12 लोगों से 3 करोड़ 14 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने दीप्ति बिल्डर्स के संचालक धनीराम बंजारे और उसकी पत्नी पार्वती बंजारे को 34 लाख 50 हजार रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि, आरोपी धनीराम बंजारे शिक्षक है, जिसे हाल ही में एक अन्य मामले में भी महिला की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने 14 फरवरी को सस्पेंड किया था। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार, गोविंद साहू निवासी बोड़सरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 अगस्त 2018 को दीप्ति बिल्डर्स के मालिक धनीराम बंजारे ने उससे मकान का सौदा किया था। उसने दीप्ति विहार कॉलोनी में मकान नंबर बी- 11 को दिखाकर 35 लाख रुपए में सौदा किया था। गोविंद ने 5-5 लाख रुपए अपने दामाद प्रकाश साहू के खाते (कोरबा SBI) से दीप्ति बिल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया गया था। जिसमें से रजिस्ट्री दिनांक 20.09.2018 को रजिस्ट्री शुल्क 2 लाख 50 हजार रुपए लगे। वहीं 2 लाख रुपए वापस कर दिया गया और बाकी रकम 5 लाख 50 हजार रुपए अपने पास ही आरोपी ने रख लिया था।

गोविंद साहू ने मकान के लिए 29 लाख रुपए होम लोन भी लिया था, जिसे धनीराम बंजारे के खाते में ट्रांसफर कराया गया था। गोविंद साहू ने मकान को हैंड ओवर करने के लिए बोलने पर मकान नहीं बना है, 1-2 माह बाद सौंप देंगे, कहते हुए टाल दिया। दीप्ति बिल्डर्स के मालिक धनीराम बंजारे और रजिस्ट्री कर्ता पार्वती बंजारे ने दूसरे के मकान को दिखाकर लोन दिलवाकर मकान बिक्री के नाम पर 34 लाख 50 हजार रुपए धोखाधड़ी की। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली में धारा 420, 120 बी, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

साथ ही रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज एवं बैंक स्टेटमेंट जब्त किया गया। दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसी तरह आरोपी पति-पत्नी द्वारा गोविंद साहू निवासी बोड़सरा सिवनी से 35 लाख रुपए, द्वारिका प्रसाद पाटले बांकीमोंगरा से 29 लाख, दलेश्वर मांझी निवासी जांजगीर से 25 लाख, अनिल कुमार मिरी से 25 लाख, रमा मांझी/सोनाऊ मांझी निवासी चंदनिया पारा से 35 लाख, धनीराम रत्नाकर निवासी बस स्टैंड से 14 लाख रुपए, कन्हैया मरावी से 14 लाख, रोहन राठौर निवासी चांपा से 7 लाख, सुभद्रा कवंर/ज्ञान सिंह से 25 लाख, रोहिणी श्रीवास निवासी सुकली से 40 लाख, अभिषेक साहू से 45 लाख एवं यशवंत राठौर से 20 लाख इस प्रकार कुल 3 करोड़ 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है।


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