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भिलाई के पूर्व पार्षद के खिलाफ FIR: ओवरटेक कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप…पुलिस ने 7 अलग-अलग धाराओं में दर्ज किया केस

भिलाई के पूर्व पार्षद के खिलाफ FIR: ओवरटेक कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप…पुलिस ने 7 अलग-अलग धाराओं में दर्ज किया केस

भिलाई। नगर निगम भिलाई के पूर्व पार्षद के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पूर्व पार्षद पर आरोप है कि वह पीड़ित के गले में हथियार टिका दिया था। जैसा कि थाने की रिपोर्ट में जिक्र है। दुर्ग पुलिस ने बताया कि, ओवरटेक कर युवक को जान से मारने की धमकी देकर धारदार हथियार लेकर गले में टिकाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने धारा 279, 337, 341, 294, 506 बी, 323, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया है। छावनी पुलिस ने बताया कि ई डब्लूएस 701 एमजीए स्कूल के पास वैशाली नगर निवासी नुपुर लिमेश ने शिकायत किया है कि 6 फरवरी की रात अपनी कार सीजी 07 सीएच 8880 में सवार होकर रायपुर से भिलाई लौट रहा था। इस दौरान

भाजपा पूर्व पार्षद छोटे लाल चौधरी एवम 3 अन्य युवकों द्वारा एक्सीडेंट कर रास्ता रोककर गाली गलौज करने लगे और जान से मारने कि धमकी तक दी। घटना रात 11.45 बजे पावर हाउस ब्रिज के नीचे की है। पीछे से कार सीजी 07 बीव्ही 5400 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते कार को ओवर टेक करने लगा। पीड़ित के बांऐ तरफ कार से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। आरोपी ने अपनी कार को को सामने लाकर अडा दिया। इसके अलावा छोटे लाल चौधरी अपने वाहन से धारदार हथियार निकालकर नुपुर के गले में टिका दिया। सभी आरोपियों ने मिलकर युवक को लात घुस, हाथ मुक्का से मारपीट किया। घटना में शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट आई है।


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