बिलासपुर। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पांडेय की चुनावी याचिका को कोर्ट ने चलने योग्य मान लिया है। मामले में आगामी सुनवाई 31 जुलाई को होगी। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट में यह फैसला सुनाया।

दरअसल प्रेमप्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनावी याचिका लगाई है। चुनावी याचिका में देवेंद्र के निर्वाचन हलफनामे में संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और आपराधिक मामले छिपाने का जिक्र किया गया है। इस मामले में देवेंद्र यादव ने सुनवाई नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था।


